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वाराणसी : प्रशासन का नया फरमान, बिना वैक्सीनेशन नहीं खोल सकेंगे दुकान

वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि शहर में जो भी व्यापारी एवं उनके कर्मचारी टीकाकरण करायेंगे उनके प्रतिष्ठान ही खुलेंगे. इसी क्रम में ऑटो एवं रिक्शा चालकों के लिए भी यह अनिवार्य होगा. 15 दिन के भीतर वे अपना टीकाकरण करा लें अन्यथा उनका चालान किया जायेगा.

बिना वैक्सीनेशन नहीं खोल सकेंगे दुकान
बिना वैक्सीनेशन नहीं खोल सकेंगे दुकान
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Published : Jun 5, 2021, 6:24 AM IST

वाराणसीः जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कैम्प कार्यालय पर चिकित्सा विभाग एवं राजस्व के अधिकारियों के साथ बैठक कर अब तक हुए टीकाकरण की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि बीते कुछ दिन में टीकाकरण में गिरावट आयी है, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शहर में ग्रुपवार टीकाकरण के लिए समय सारिणी जारी कर इसको कराया जाय. साथ ही गावों में आशा व एएनएम की ड्यूटी लगायी जाय. उनके माध्यम से टीकाकरण कराया जाय, जिससे कोई भी छूटने न पाये.

कर्मचारियों के वैक्सीनेशन के बाद ही प्रतिष्ठान खोल पाएंगे व्यापारी

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि शहर में जो भी व्यापारी एवं उनके कर्मचारी टीकाकरण करायेंगे उनके प्रतिष्ठान ही अनलॉक के बाद खुलेंगे. इसी क्रम में आटो एवं रिक्शा चालकों के लिए भी यह अनिवार्य होगा. 15 दिन के भीतर वे अपना टीकाकरण करा लें अन्यथा उनका चालान किया जायेगा. जो प्रतिष्ठान खुले हुए पाये जायेंगे व उनके कर्मचारियों एवं मालिकों का टीकाकरण नहीं पाया गया तो उन्हें भी बन्द कराया जायेगा. उन्होंने कहा कि जिस भी संस्था, हाउसिंग सोसाइटी, व्यापारी संघटन को ग्रुप में अधिक लोगों का टीकाकरण कराना है वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय संपर्क कर स्पेशल कैम्प लगवा सकते हैं.

पढ़ें- मुख्यमंत्री ने जुलाई-अगस्त तक पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तैयार करने के दिए निर्देश

सभी विभागाध्यक्ष 25 जून तक वैक्सीनेशन का दे प्रमाण पत्र

सरकारी विभागों में शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित कराये जाने को लेकर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि जब तक समस्त सरकारी कर्मचारियों का टीकाकरण नहीं हो जाता है, तब तक उनके विभागाध्यक्ष द्वारा जून माह की सैलरी जारी नहीं की जायेगी. विभागाध्यक्षों द्वारा 25 जून तक इस आशय का प्रमाण-पत्र भी दिया जाय कि उनके यहां समस्त कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है.

वाराणसीः जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कैम्प कार्यालय पर चिकित्सा विभाग एवं राजस्व के अधिकारियों के साथ बैठक कर अब तक हुए टीकाकरण की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि बीते कुछ दिन में टीकाकरण में गिरावट आयी है, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शहर में ग्रुपवार टीकाकरण के लिए समय सारिणी जारी कर इसको कराया जाय. साथ ही गावों में आशा व एएनएम की ड्यूटी लगायी जाय. उनके माध्यम से टीकाकरण कराया जाय, जिससे कोई भी छूटने न पाये.

कर्मचारियों के वैक्सीनेशन के बाद ही प्रतिष्ठान खोल पाएंगे व्यापारी

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि शहर में जो भी व्यापारी एवं उनके कर्मचारी टीकाकरण करायेंगे उनके प्रतिष्ठान ही अनलॉक के बाद खुलेंगे. इसी क्रम में आटो एवं रिक्शा चालकों के लिए भी यह अनिवार्य होगा. 15 दिन के भीतर वे अपना टीकाकरण करा लें अन्यथा उनका चालान किया जायेगा. जो प्रतिष्ठान खुले हुए पाये जायेंगे व उनके कर्मचारियों एवं मालिकों का टीकाकरण नहीं पाया गया तो उन्हें भी बन्द कराया जायेगा. उन्होंने कहा कि जिस भी संस्था, हाउसिंग सोसाइटी, व्यापारी संघटन को ग्रुप में अधिक लोगों का टीकाकरण कराना है वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय संपर्क कर स्पेशल कैम्प लगवा सकते हैं.

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सभी विभागाध्यक्ष 25 जून तक वैक्सीनेशन का दे प्रमाण पत्र

सरकारी विभागों में शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित कराये जाने को लेकर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि जब तक समस्त सरकारी कर्मचारियों का टीकाकरण नहीं हो जाता है, तब तक उनके विभागाध्यक्ष द्वारा जून माह की सैलरी जारी नहीं की जायेगी. विभागाध्यक्षों द्वारा 25 जून तक इस आशय का प्रमाण-पत्र भी दिया जाय कि उनके यहां समस्त कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है.

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