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लॉकडाउन-3ः जानें, किसे मिली राहत और कहां जारी रहेंगी बंदिशें

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Published : May 4, 2020, 1:16 PM IST

वाराणसी में लॉकडाउन-3 के दौरान कुछ चीजों पर प्रतिबंध है तो कुछ राहत मिली है. अभी भी कई दुकाने बंद रहेंगी. वहीं जो दुकाने खुलेंगी उनको भी कई नियमों को जानना जरूरी है. इन सभी नियमों को जानने के लिए पढ़ें ये खबर.

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लॉकडाउन के दौरान घाट.

वाराणसी: लॉकडाउन-3 शुरू होने से पहले गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी में जोन वाइज बांटे गए शहरों को काफी राहत दी गई है. हालांकि जो जिले रेड जोन में हैं उनको थोड़ी दिक्कतें जरूर उठानी पड़ेगी. फिर भी रेड जोन में शामिल प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 4 मई से प्रशासन की तरफ से काफी राहत दी गई है. जिलाधिकारी वाराणसी की तरफ से देर रात जानकारी जारी की गई और ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.

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ये मिली छूट

  • नगर निगम सीमा के अंतर्गत सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें खुल सकेंगी. इस सूची में दवाई, सामान्य घरेलू राशन, अनाज, गल्ला, दूध, मिल्क प्रोडक्ट, सब्जी, रसोई गैस, CNG, फल, अंडा, जनरल स्टोर, पशु चारा, पशु चिकित्सा, कृषि संबंधी सामान जैसे बीज, रसायन, आटा चक्की, आटा मिल, बेकरी में बनने वाले सभी सामान, सूखी खाद्य सामग्री शामिल हैं. इसके साथ ही लंबे समय से लोगों की मांग रही है कि मोबाइल फ़ोन बेचने और मरम्मत करनेवाले, बिजली के उपकरण बेचने और मरम्मत करनेवाले, हार्डवेयर सेनेटरी आइटम और प्लंबिंग के उपकरण बेचने और मरम्मत करनेवाले, बिल्डिंग मटेरियल की दुकाने, गाड़ी-वाहन मरम्मत और कंप्यूटर हार्डवेयर की दुकाने खुलेंगी. इसके साथ ही 5 कर्मचारियों तक की पेपर प्रिटिंग दुकानें, स्कूल की पुस्तक, स्टेशनरी की दुकानें रविवार को छोड़ कर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी.
  • नगर निगम तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के मार्केट, मार्किट प्लेस या मार्किट काम्प्लेक्स में केवल उपरोक्त दुकानें ही खुल सकेंगी. इसके अलावा कोई दुकान नहीं खुलेंगी. नगर निगम तथा ग्रामीण इलाकों में उपरोक्त 3 प्रकार के स्थानों के अलावा सभी एकल दुकानें (एक स्थान पर एक ही दुकान), कॉलोनी के अंदर की दुकानें, आवासीय परिसर (गेटेड सोसाइटी, टाउन शिप) के अंदर की दुकानें खुलेंगी.
  • एकल गाड़ियों के व अन्य शो रूम सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुल सकते हैं. ऊपर दी गई श्रेणियों से भिन्न दुकाने भी खुलेगीं. इस प्रकार की श्रेणी में चाय और पान की दुकानें भी शामिल है. इन लोगों के लिए भी कुछ पाबंदिया है, जैसे कि इन्हे तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाले की बिक्री नही करनी होगी. इसके साथ ही एक समय पर 5 व्यक्तियों से अधिक लोगों को अपनी दुकान पर जमा नहीं होने दें और 2 गज का गोला या लाइन खींच कर सोशल डिस्टनसिंग मेंटेन करवाना होगा.
  • समय अवधि सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के लिए निर्धारित की गई है. वहीं समय सारणी दवाइयों की दुकानों के लिए भी निर्धारित की गई है. दूध की दुकानें और रिटेल आउटलेट सुबह एक घंटा 7 से 8 बजे तक अलग से खुल सकते हैं, मगर इस दौरान वे किसी अन्य वस्तु की बिक्री नहीं करेंगे. प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब सभी 24 घंटे खुले रह सकते हैं और उनके अंदर शामिल फार्मेसी व दवाइयों की दुकान भी 24 घंटे खुली रह सकती हैं.
  • न्यूज पेपर वितरण, मीडिया आफिस सभी समयावधि के प्रतिबंध से मुक्त होंगे. बैंक, एटीएम, बीमा कंपनी, सरकारी कार्यालय अपने निर्धारित कार्मिकों के साथ निर्धारित समय पर केवल वर्किंग दिन में खुलेंगे. ट्रांसपोर्ट, लोजिस्टिक्स, कूरियर, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, फ़ूड प्रोसेसिंग इकाईयां, मोबाइल कंपनियां सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुली रह सकती हैं.
  • ऊपर दिए गए सभी प्रकार की दुकानों व प्रतिष्ठानों की सप्लाई चैन, स्टोरेज, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट आफिस भी सुबह 10:00 बजे से 5:00 बजे तक खुले रह सकते हैं. सभी प्रकार की दुकानों, मंडियों और प्रतिष्ठानों से जुड़े भरे हुए और खाली वाहन, कच्चे माल या वितरण के वाहनों का आवागमन भी अनुमन्य होगा.

खुल सकती हैं वाइन शॉप
शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शराब की सभी दुकानें व मॉडल शॉप सुबह 10:00 बजे से 7:00 बजे तक खुलेंगी. इन दुकानों पर ग्राहकों को रोककर शराब पिलाने पर प्रतिबंधत होगा. सभी शराब के बार के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा. शराब की दुकानों पर दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करवाना होगा. शराब के दुकानदार दुकान खोलने से पहले जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षकों से अवश्य संपर्क करने को कहा गया है. वे जानकारी हासिल कर ले कि किन क्षेत्रों में शराब की दुकानों को खोलना अनुमन्य है और किन क्षेत्रों में प्रतिबंधित है.

मंडियों के लिए भी समय तय
सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी और राशन, सब्जी, दूध, गैस की गली में ठेले और वाहनों के माध्यम से विक्रय हफ्ते में सभी सातों दिन शाम 5:00 बजे तक अनुमन्य होगा.

सभी आवश्यक वस्तुओं की थोक आपूर्ति के लिए नगर निगम सीमा में 8 सब्जी मंडी, विश्वेश्वर गंज गल्ला मंडी, सप्त सागर दवा मंडी की खुलने की व्यवस्था दिनांक 1 मई को निर्धारित की जा चुकी है. वह वैसे ही लागू रहेगी, पूर्व से निर्धारित गल्ला मंडी विश्वेश्वर गंज और दवाई मंडी सप्त सागर के अलावा भी कोई गल्ला या दवाई मंडी हैं तो वो भी सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक अधिकतम 50% दुकानें प्रतिदिन के प्रतिबंध के साथ खुल सकती हैं. न्यूनतम 50% दुकानों का रोस्टर उस मंडी की व्यापार एसोसिएशन खुद तय करेगा.

सोशल डिस्टेंस जरूरी

  • प्रत्येक दुकानदार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह दुकान के बाहर एक 2 गज की दूरी पर गोल निशान अथवा पक्की लाइन खींचेगा तथा न्यूनतम 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग ग्राहकों के बीच में मेंटेन करवाएगा. यदि कोई दुकानदार ऐसा नहीं कर पाएगा तो उसकी दुकान अगले 15 दिनों के लिए सीज कर दी जाएगी.
  • जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन प्रारंभ करने के लिए केस टू केस बेसिस पर अनुमति प्रदान की जाएगी. इसके लिए निर्धारित प्रारूप पर उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र को आवेदन करना होगा. पूर्व में यह व्यवस्था केवल आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी हुई औद्योगिक इकाइयों के लिए लागू की गई थी.
  • नगरीय क्षेत्रों में भी इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर आदि से जुड़े हुए उद्योगों को केस टू केस बेसिस पर अनुमति प्रदान की जाएगी.
    नगरीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्यालय खोलने पर भी केस टू केस बेसिस पर अनुमति अपर जिलाधिकारी प्रशासन से प्राप्त करनी आवश्यक होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियां सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के साथ अनुमन्य की जाती हैं.
  • नगरीय क्षेत्रों में निर्माण केवल इन सीटू साइट पर ही अनुमन्य होगा और इसके लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन से केस टू केस बेसिस पर अनुमति प्राप्त करानी आवश्यक होगी.
  • उपरोक्त किसी भी व्यवस्था के लिए अलग-अलग पास जारी नहीं किए जाएंगे. कोई भी व्यक्ति समुचित कारण हो तभी अपने घर से बाहर निकले और अपने साथ अपने व्यापार संबंधी या कार्य संबंधी पर्याप्त सबूत या फोटो आईडी कार्ड साथ रखें. इसी प्रकार से माल वाहक वाहनों के स्वामी भी वाहन के प्रयोग संबंधी सारे सबूत अपने साथ रखें ताकि पूछताछ के दौरान उसे चेकिंग करने वाले अधिकारियों को दिखा सकें.


थूकना मना है
पूरे जनपद में कहीं भी खुले में थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है. साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि वह दुकानों पर, कार्य स्थल पर और हर जगह 2 गज की दूरी की सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का और अपने चेहरे को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखने के नियमों का पालन करे. यदि कोई ऐसा नहीं करता पाएगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके गंभीर कार्रवाई की जाएगी.

इनको नहीं कोई छूट
पूरे जनपद में कहीं भी कोई मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, चाट, कचौरी, मिठाई, कॉफ़ी हाउस, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर आदि खाद्य पदार्थों और तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और पान मसाला की दुकानें नहीं खुलेंगी. केवल ग्रामीण क्षेत्रों में हाई वे और राज्य मार्ग सड़कों पर वाहनों और यात्रियों के लिए ढ़ाबे-रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं.

इसके अलावा वाराणसी में मौजूदा समय में बनाए गए 22 हॉटस्पॉट में पूरी तरह से सभी एक्टिविटी बंद रहेंगे और कोई दुकान नहीं खुलेगी. सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी.

वाराणसी: लॉकडाउन-3 शुरू होने से पहले गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी में जोन वाइज बांटे गए शहरों को काफी राहत दी गई है. हालांकि जो जिले रेड जोन में हैं उनको थोड़ी दिक्कतें जरूर उठानी पड़ेगी. फिर भी रेड जोन में शामिल प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 4 मई से प्रशासन की तरफ से काफी राहत दी गई है. जिलाधिकारी वाराणसी की तरफ से देर रात जानकारी जारी की गई और ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.

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ये मिली छूट

  • नगर निगम सीमा के अंतर्गत सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें खुल सकेंगी. इस सूची में दवाई, सामान्य घरेलू राशन, अनाज, गल्ला, दूध, मिल्क प्रोडक्ट, सब्जी, रसोई गैस, CNG, फल, अंडा, जनरल स्टोर, पशु चारा, पशु चिकित्सा, कृषि संबंधी सामान जैसे बीज, रसायन, आटा चक्की, आटा मिल, बेकरी में बनने वाले सभी सामान, सूखी खाद्य सामग्री शामिल हैं. इसके साथ ही लंबे समय से लोगों की मांग रही है कि मोबाइल फ़ोन बेचने और मरम्मत करनेवाले, बिजली के उपकरण बेचने और मरम्मत करनेवाले, हार्डवेयर सेनेटरी आइटम और प्लंबिंग के उपकरण बेचने और मरम्मत करनेवाले, बिल्डिंग मटेरियल की दुकाने, गाड़ी-वाहन मरम्मत और कंप्यूटर हार्डवेयर की दुकाने खुलेंगी. इसके साथ ही 5 कर्मचारियों तक की पेपर प्रिटिंग दुकानें, स्कूल की पुस्तक, स्टेशनरी की दुकानें रविवार को छोड़ कर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी.
  • नगर निगम तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के मार्केट, मार्किट प्लेस या मार्किट काम्प्लेक्स में केवल उपरोक्त दुकानें ही खुल सकेंगी. इसके अलावा कोई दुकान नहीं खुलेंगी. नगर निगम तथा ग्रामीण इलाकों में उपरोक्त 3 प्रकार के स्थानों के अलावा सभी एकल दुकानें (एक स्थान पर एक ही दुकान), कॉलोनी के अंदर की दुकानें, आवासीय परिसर (गेटेड सोसाइटी, टाउन शिप) के अंदर की दुकानें खुलेंगी.
  • एकल गाड़ियों के व अन्य शो रूम सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुल सकते हैं. ऊपर दी गई श्रेणियों से भिन्न दुकाने भी खुलेगीं. इस प्रकार की श्रेणी में चाय और पान की दुकानें भी शामिल है. इन लोगों के लिए भी कुछ पाबंदिया है, जैसे कि इन्हे तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाले की बिक्री नही करनी होगी. इसके साथ ही एक समय पर 5 व्यक्तियों से अधिक लोगों को अपनी दुकान पर जमा नहीं होने दें और 2 गज का गोला या लाइन खींच कर सोशल डिस्टनसिंग मेंटेन करवाना होगा.
  • समय अवधि सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के लिए निर्धारित की गई है. वहीं समय सारणी दवाइयों की दुकानों के लिए भी निर्धारित की गई है. दूध की दुकानें और रिटेल आउटलेट सुबह एक घंटा 7 से 8 बजे तक अलग से खुल सकते हैं, मगर इस दौरान वे किसी अन्य वस्तु की बिक्री नहीं करेंगे. प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब सभी 24 घंटे खुले रह सकते हैं और उनके अंदर शामिल फार्मेसी व दवाइयों की दुकान भी 24 घंटे खुली रह सकती हैं.
  • न्यूज पेपर वितरण, मीडिया आफिस सभी समयावधि के प्रतिबंध से मुक्त होंगे. बैंक, एटीएम, बीमा कंपनी, सरकारी कार्यालय अपने निर्धारित कार्मिकों के साथ निर्धारित समय पर केवल वर्किंग दिन में खुलेंगे. ट्रांसपोर्ट, लोजिस्टिक्स, कूरियर, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, फ़ूड प्रोसेसिंग इकाईयां, मोबाइल कंपनियां सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुली रह सकती हैं.
  • ऊपर दिए गए सभी प्रकार की दुकानों व प्रतिष्ठानों की सप्लाई चैन, स्टोरेज, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट आफिस भी सुबह 10:00 बजे से 5:00 बजे तक खुले रह सकते हैं. सभी प्रकार की दुकानों, मंडियों और प्रतिष्ठानों से जुड़े भरे हुए और खाली वाहन, कच्चे माल या वितरण के वाहनों का आवागमन भी अनुमन्य होगा.

खुल सकती हैं वाइन शॉप
शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शराब की सभी दुकानें व मॉडल शॉप सुबह 10:00 बजे से 7:00 बजे तक खुलेंगी. इन दुकानों पर ग्राहकों को रोककर शराब पिलाने पर प्रतिबंधत होगा. सभी शराब के बार के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा. शराब की दुकानों पर दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करवाना होगा. शराब के दुकानदार दुकान खोलने से पहले जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षकों से अवश्य संपर्क करने को कहा गया है. वे जानकारी हासिल कर ले कि किन क्षेत्रों में शराब की दुकानों को खोलना अनुमन्य है और किन क्षेत्रों में प्रतिबंधित है.

मंडियों के लिए भी समय तय
सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी और राशन, सब्जी, दूध, गैस की गली में ठेले और वाहनों के माध्यम से विक्रय हफ्ते में सभी सातों दिन शाम 5:00 बजे तक अनुमन्य होगा.

सभी आवश्यक वस्तुओं की थोक आपूर्ति के लिए नगर निगम सीमा में 8 सब्जी मंडी, विश्वेश्वर गंज गल्ला मंडी, सप्त सागर दवा मंडी की खुलने की व्यवस्था दिनांक 1 मई को निर्धारित की जा चुकी है. वह वैसे ही लागू रहेगी, पूर्व से निर्धारित गल्ला मंडी विश्वेश्वर गंज और दवाई मंडी सप्त सागर के अलावा भी कोई गल्ला या दवाई मंडी हैं तो वो भी सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक अधिकतम 50% दुकानें प्रतिदिन के प्रतिबंध के साथ खुल सकती हैं. न्यूनतम 50% दुकानों का रोस्टर उस मंडी की व्यापार एसोसिएशन खुद तय करेगा.

सोशल डिस्टेंस जरूरी

  • प्रत्येक दुकानदार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह दुकान के बाहर एक 2 गज की दूरी पर गोल निशान अथवा पक्की लाइन खींचेगा तथा न्यूनतम 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग ग्राहकों के बीच में मेंटेन करवाएगा. यदि कोई दुकानदार ऐसा नहीं कर पाएगा तो उसकी दुकान अगले 15 दिनों के लिए सीज कर दी जाएगी.
  • जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन प्रारंभ करने के लिए केस टू केस बेसिस पर अनुमति प्रदान की जाएगी. इसके लिए निर्धारित प्रारूप पर उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र को आवेदन करना होगा. पूर्व में यह व्यवस्था केवल आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी हुई औद्योगिक इकाइयों के लिए लागू की गई थी.
  • नगरीय क्षेत्रों में भी इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर आदि से जुड़े हुए उद्योगों को केस टू केस बेसिस पर अनुमति प्रदान की जाएगी.
    नगरीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्यालय खोलने पर भी केस टू केस बेसिस पर अनुमति अपर जिलाधिकारी प्रशासन से प्राप्त करनी आवश्यक होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियां सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के साथ अनुमन्य की जाती हैं.
  • नगरीय क्षेत्रों में निर्माण केवल इन सीटू साइट पर ही अनुमन्य होगा और इसके लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन से केस टू केस बेसिस पर अनुमति प्राप्त करानी आवश्यक होगी.
  • उपरोक्त किसी भी व्यवस्था के लिए अलग-अलग पास जारी नहीं किए जाएंगे. कोई भी व्यक्ति समुचित कारण हो तभी अपने घर से बाहर निकले और अपने साथ अपने व्यापार संबंधी या कार्य संबंधी पर्याप्त सबूत या फोटो आईडी कार्ड साथ रखें. इसी प्रकार से माल वाहक वाहनों के स्वामी भी वाहन के प्रयोग संबंधी सारे सबूत अपने साथ रखें ताकि पूछताछ के दौरान उसे चेकिंग करने वाले अधिकारियों को दिखा सकें.


थूकना मना है
पूरे जनपद में कहीं भी खुले में थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है. साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि वह दुकानों पर, कार्य स्थल पर और हर जगह 2 गज की दूरी की सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का और अपने चेहरे को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखने के नियमों का पालन करे. यदि कोई ऐसा नहीं करता पाएगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके गंभीर कार्रवाई की जाएगी.

इनको नहीं कोई छूट
पूरे जनपद में कहीं भी कोई मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, चाट, कचौरी, मिठाई, कॉफ़ी हाउस, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर आदि खाद्य पदार्थों और तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और पान मसाला की दुकानें नहीं खुलेंगी. केवल ग्रामीण क्षेत्रों में हाई वे और राज्य मार्ग सड़कों पर वाहनों और यात्रियों के लिए ढ़ाबे-रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं.

इसके अलावा वाराणसी में मौजूदा समय में बनाए गए 22 हॉटस्पॉट में पूरी तरह से सभी एक्टिविटी बंद रहेंगे और कोई दुकान नहीं खुलेगी. सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी.

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