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बहुचर्चित नदेसर गोली कांड में पूर्व सांसद धनंजय सिंह से पुनः जिरह की कार्यवाही, अगली तिथि 13 अक्टूबर नियत

नदेसर गोलीकांड (nadesar shooting) में पूर्व सांसद धनंजय सिंह (Former MP Dhananjay Singh) से शुक्रवार को पुनः जिरह की गई. आरोपित की ओर से दिए गए आवेदन पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (special judge) एमपी-एमएलए की अदालत ने इस मामले में पूर्व सांसद से जिरह की कार्यवाही करने का आदेश दिया था.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 6, 2023, 10:24 PM IST

Updated : Oct 7, 2023, 6:19 AM IST

वाराणसी : बहुचर्चित नदेसर गोलीकांड में वादी मुकदमा पूर्व सांसद धनंजय सिंह से शुक्रवार को पुनः जिरह की कार्यवाही की गई. इस मामले में एक आरोपित संदीप सिंह उर्फ पप्पू की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत दिए गए आवेदन पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने इस मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह से जिरह की कार्यवाही करने का आदेश दिया था. साथ ही जिरह के लिए 6 अक्टूबर को पूर्व सांसद को कोर्ट में जिरह के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया था. इसी आदेश के तहत शुक्रवार को पूर्व सांसद धनंजय सिंह से बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज यादव ने जिरह की. इस दौरान अदालत ने जिरह जारी रखते हुए अगली तिथि 13 अक्टूबर नियत कर दी.

वाराणसी
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अदालत में दिया था प्रार्थना पत्र: बता दें कि इससे पूर्व सुनवाई पर अधिवक्ता अनुज यादव, वरुण प्रताप सिंह प्रिंस और बृजपाल सिंह यादव के जरिए आरोपी संदीप सिंह उर्फ पप्पू ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि घटना में आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया. इसका ट्रायल न्यायालय में चल रहा है. मुकदमे में साक्ष्य की कार्रवाई होनी है.

कहा- पूर्व सांसद से जिरह आवश्यक: वहीं अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-311 के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया. कहा गया कि जिस समय गोली चलने की बात कही जा रही, उस समय वह अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के चलते अस्पताल में भर्ती था. विवेचक ने अस्पताल आकर उसका बयान लिया था. इस मामले में धनंजय सिंह से जिरह किया जाना आवश्यक है.

यह भी पढ़ें : सपा नेता अबू आजमी के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, कई दस्तावेजों सहित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त

यह भी पढ़ें : Varanasi News: किशोरी का अपहरण कर किया दुष्कर्म, कोर्ट ने दी 20 साल कारावास की सज़ा

वाराणसी : बहुचर्चित नदेसर गोलीकांड में वादी मुकदमा पूर्व सांसद धनंजय सिंह से शुक्रवार को पुनः जिरह की कार्यवाही की गई. इस मामले में एक आरोपित संदीप सिंह उर्फ पप्पू की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत दिए गए आवेदन पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने इस मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह से जिरह की कार्यवाही करने का आदेश दिया था. साथ ही जिरह के लिए 6 अक्टूबर को पूर्व सांसद को कोर्ट में जिरह के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया था. इसी आदेश के तहत शुक्रवार को पूर्व सांसद धनंजय सिंह से बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज यादव ने जिरह की. इस दौरान अदालत ने जिरह जारी रखते हुए अगली तिथि 13 अक्टूबर नियत कर दी.

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अदालत में दिया था प्रार्थना पत्र: बता दें कि इससे पूर्व सुनवाई पर अधिवक्ता अनुज यादव, वरुण प्रताप सिंह प्रिंस और बृजपाल सिंह यादव के जरिए आरोपी संदीप सिंह उर्फ पप्पू ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि घटना में आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया. इसका ट्रायल न्यायालय में चल रहा है. मुकदमे में साक्ष्य की कार्रवाई होनी है.

कहा- पूर्व सांसद से जिरह आवश्यक: वहीं अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-311 के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया. कहा गया कि जिस समय गोली चलने की बात कही जा रही, उस समय वह अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के चलते अस्पताल में भर्ती था. विवेचक ने अस्पताल आकर उसका बयान लिया था. इस मामले में धनंजय सिंह से जिरह किया जाना आवश्यक है.

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Last Updated : Oct 7, 2023, 6:19 AM IST
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