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वाराणसी: तिरंगा मास्क पहनना पड़ सकता है महंगा, पढ़ें पूरी खबर - independence day

उत्तर प्रदेश के वाराणसी निवासी बीएचयू के पूर्व छात्र एवं हाई कोर्ट के अधिवक्ता सौरभ त्रिपाठी ने तिरंगा मास्क को प्रयोग में लाने पर विरोध जताया है. उन्होंने इसकी शिकायत एडीजी उत्तर प्रदेश, जिला प्रशासन सहित गृह मंत्रालय से की है.

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तिरंगा मास्क पहनने पर हो सकती है जेल.
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Published : Aug 14, 2020, 12:07 PM IST

वाराणसी: 15 अगस्त को पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा रहेगा. पूरा देश देशभक्ति के रंग में तिरंगामय दिखाई देगा. इस खास दिन को मनाने के लिए लोग तिरंगा झंडा के अलावा हाथों में हैंडबैड सहित अन्य सामाग्रियों पहनते हैं. देश प्रेम में डूबे लोग इस बार सतर्क रहें क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए तिरंगे के रंग में बने मास्क बाजार में बेचे जा रहे हैं, जिनको पहनने से कार्रवाई की जद में आ सकते हैं.

दरअसल, वाराणसी सहित प्रदेश के कई स्थानों पर तिरंगे का मास्क बनाकर दुकानों पर बेचा जा रहा है, जिसकी शिकायत बीएचयू के पूर्व छात्र और अधिवक्ता सौरभ त्रिपाठी ने एडीजी उत्तर प्रदेश एवं वाराणसी जिला प्रशासन सहित गृह मंत्रालय से की है.

तिरंगा मास्क पहनने पर हो सकती है जेल.

यह कहता है कानून
सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि मैंने सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों में देखा है कि बड़े पैमाने में प्रदेश भर में तिरंगे के कलर का मास्क बनाकर बेचा जा रहा है. यह विधि सम्मत नहीं है क्योंकि prevention of insult to national honoar Act,1971 धारा 2 और flag code of india 2002 की धारा 5 के नियम 3.37 के तहत तिरंगे का किसी पोशाक, रुमाल, तकिये का कवर और टिशु पेपर के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते. यह एक अपराध है. अगर आप ऐसा करते हैं तो तिरंगे का अपमान करते हैं. इसकी शिकायत अधिवक्ता ने ट्विटर के माध्यम से वाराणसी जिला प्रशासन सहित उत्तर प्रदेश सरकार से किया है. उन्होंने कहा गृह मंत्रालय से मेरा यह निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से इसकी बिक्री पर रोक लगाया जाए.

वाराणसी: 15 अगस्त को पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा रहेगा. पूरा देश देशभक्ति के रंग में तिरंगामय दिखाई देगा. इस खास दिन को मनाने के लिए लोग तिरंगा झंडा के अलावा हाथों में हैंडबैड सहित अन्य सामाग्रियों पहनते हैं. देश प्रेम में डूबे लोग इस बार सतर्क रहें क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए तिरंगे के रंग में बने मास्क बाजार में बेचे जा रहे हैं, जिनको पहनने से कार्रवाई की जद में आ सकते हैं.

दरअसल, वाराणसी सहित प्रदेश के कई स्थानों पर तिरंगे का मास्क बनाकर दुकानों पर बेचा जा रहा है, जिसकी शिकायत बीएचयू के पूर्व छात्र और अधिवक्ता सौरभ त्रिपाठी ने एडीजी उत्तर प्रदेश एवं वाराणसी जिला प्रशासन सहित गृह मंत्रालय से की है.

तिरंगा मास्क पहनने पर हो सकती है जेल.

यह कहता है कानून
सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि मैंने सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों में देखा है कि बड़े पैमाने में प्रदेश भर में तिरंगे के कलर का मास्क बनाकर बेचा जा रहा है. यह विधि सम्मत नहीं है क्योंकि prevention of insult to national honoar Act,1971 धारा 2 और flag code of india 2002 की धारा 5 के नियम 3.37 के तहत तिरंगे का किसी पोशाक, रुमाल, तकिये का कवर और टिशु पेपर के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते. यह एक अपराध है. अगर आप ऐसा करते हैं तो तिरंगे का अपमान करते हैं. इसकी शिकायत अधिवक्ता ने ट्विटर के माध्यम से वाराणसी जिला प्रशासन सहित उत्तर प्रदेश सरकार से किया है. उन्होंने कहा गृह मंत्रालय से मेरा यह निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से इसकी बिक्री पर रोक लगाया जाए.

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