वाराणसी: घोसी के सांसद अतुल राय के खिलाफ लंका थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने वाली युवती समेत दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश दिया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसपी यादव की अदालत ने यह आदेश सांसद अतुल राय के भाई पवन सिंह की ओर से दिए गए आवेदन पर सुनवाई के बाद दिया. अदालत में वादी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, विकास यादव व मनीष राय ने पक्ष रखा.
सांसद के भाई ने कोर्ट में दी थी अर्जी
सांसद अतुल राय के भाई पवन कुमार सिंह ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था. आरोप था कि बलिया जनपद के कोटवां नरायनपुर (नरही) की रहने वाली युवती ने उसके भाई घोसी सांसद अतुल राय के खिलाफ लंका थाने में झूठे तथ्यों के आधार पर दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है.
कूटरचित दस्तावेज के आधार पर धोखाधड़ी करने का आरोप
सांसद के भाई पवन कुमार सिंह का आरोप है कि युवती ने वर्ष 2015 में यूपी कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अमृतेश सिंह उर्फ सब्बल के विरुद्ध भी छेड़खानी व धमकी देने का झूठा मुकदमा शिवपुर थाने में दर्ज कराया था, जिसमें धन प्राप्त कर लेने के बाद वह अपने आरोप से मुकर गई. इस मुकदमे में युवती ने अपनी जन्मतिथि 10 मार्च 1997 बताया है तथा समर्थन में हाईस्कूल अंकपत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत किया है, जबकि थाना लंका में दर्ज कराए गए मुकदमे में उसकी ओर से प्रस्तुत हाईस्कूल अंकपत्र में उसकी जन्मतिथि 10 जून 1997 अंकित है.