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वाराणसी: गंगा घाटों पर धारा 144 लागू, बिना लाइफ जैकेट नहीं होगी नाव की यात्रा - वाराणसी में नाव हादसा

वाराणसी में बीते रविवार को हुए नाव हादसे के बाद जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर नाव पर सेल्फी लेने पर रोक लगा दी है. इतना ही नहीं हर नाव पर लाइफ जैकेट के साथ नियमों का कड़ाई से पालन करने के आदेश भी जिलाधिकारी ने दिए हैं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है.

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Published : Dec 10, 2020, 2:29 PM IST

वाराणसी: पिछले दिनों जानकी घाट पर नाव पर सेल्फी लेने के दौरान चार युवकों की डूबने से हुई मौत के बाद जिला प्रशासन की नींद टूट गई है. जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर नाव पर सेल्फी लेने पर रोक लगा दी है. इतना ही नहीं हर नाव पर लाइफ जैकेट के साथ नियमों का कड़ाई से पालन करने के आदेश भी जिलाधिकारी ने दिए हैं. गंगा घाटों पर धारा 144 लागू कर दी गई है और इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

हादसे के बाद बने तमाम नियम

बता दें कि पिछले दिनों जानकी घाट पर जन्मदिन पार्टी मना रहे युवाओं से भरी नाव अचानक पलट गई थी. जांच में पता चला कि नाव पर सेल्फी लेने के दौरान नशे में धुत युवक अपना बैलेंस खो बैठे थे, जिसकी वजह से हादसा हुआ था. इस मामले में नाव मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. चारों युवकों के शव भी बरामद हो चुके हैं. इसके बाद जिलाधिकारी ने कई आदेश जारी किए हैं. इसके अलावा लाइसेंसी नाव संचालकों को अपने लाइसेंस नंबर के साथ उसकी जानकारी देनी होगी. अगर ऐसा नहीं होता है तो लाइसेंस निरस्त किया जाएगा. इसके अलावा गंगा घाट पर धारा 144 भी प्रभावी रहेगी और इन सभी चीजों की निगरानी करने के निर्देश पुलिस को दिए गए हैं.

बिना लाइफ जैकेट के नहीं होगी नाव की यात्रा

जिलाधिकारी का कहना है कि नाव पर सवारी करने वाले लोगों को लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य होगा. इसके लिए सभी नाव वालों का अपनी नौकाओं पर इसकी व्यवस्था हर हाल में करनी होगी. इसमें कोई लापरवाही नहीं होगी. नाव पर सेल्फी नहीं लेने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए हैं. इसके अतिरिक्त नगर निगम को भी निर्देशित किया है कि सभी घाटों पर बोर्ड लगाकर लोगों को सूचना दें कि लाइफ जैकेट आवश्यक है. इसे पहने बिना नाव की सवारी नहीं करनी है.

आरोपी नाविक पर मुकदमा दर्ज

भेलूपुर थाना अंतर्गत भजनी घाट के सामने एक नाव पर 11 लोग सवार थे. आरोपी मनोज सहानी की छोटी नाव डूब गई. इसमें चार लोगों की मौत हो गई. क्षेत्राधिकारी भेलूपुर चक्रपाणि ओझा ने बताया आरोपी नाविक पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है.

वाराणसी: पिछले दिनों जानकी घाट पर नाव पर सेल्फी लेने के दौरान चार युवकों की डूबने से हुई मौत के बाद जिला प्रशासन की नींद टूट गई है. जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर नाव पर सेल्फी लेने पर रोक लगा दी है. इतना ही नहीं हर नाव पर लाइफ जैकेट के साथ नियमों का कड़ाई से पालन करने के आदेश भी जिलाधिकारी ने दिए हैं. गंगा घाटों पर धारा 144 लागू कर दी गई है और इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

हादसे के बाद बने तमाम नियम

बता दें कि पिछले दिनों जानकी घाट पर जन्मदिन पार्टी मना रहे युवाओं से भरी नाव अचानक पलट गई थी. जांच में पता चला कि नाव पर सेल्फी लेने के दौरान नशे में धुत युवक अपना बैलेंस खो बैठे थे, जिसकी वजह से हादसा हुआ था. इस मामले में नाव मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. चारों युवकों के शव भी बरामद हो चुके हैं. इसके बाद जिलाधिकारी ने कई आदेश जारी किए हैं. इसके अलावा लाइसेंसी नाव संचालकों को अपने लाइसेंस नंबर के साथ उसकी जानकारी देनी होगी. अगर ऐसा नहीं होता है तो लाइसेंस निरस्त किया जाएगा. इसके अलावा गंगा घाट पर धारा 144 भी प्रभावी रहेगी और इन सभी चीजों की निगरानी करने के निर्देश पुलिस को दिए गए हैं.

बिना लाइफ जैकेट के नहीं होगी नाव की यात्रा

जिलाधिकारी का कहना है कि नाव पर सवारी करने वाले लोगों को लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य होगा. इसके लिए सभी नाव वालों का अपनी नौकाओं पर इसकी व्यवस्था हर हाल में करनी होगी. इसमें कोई लापरवाही नहीं होगी. नाव पर सेल्फी नहीं लेने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए हैं. इसके अतिरिक्त नगर निगम को भी निर्देशित किया है कि सभी घाटों पर बोर्ड लगाकर लोगों को सूचना दें कि लाइफ जैकेट आवश्यक है. इसे पहने बिना नाव की सवारी नहीं करनी है.

आरोपी नाविक पर मुकदमा दर्ज

भेलूपुर थाना अंतर्गत भजनी घाट के सामने एक नाव पर 11 लोग सवार थे. आरोपी मनोज सहानी की छोटी नाव डूब गई. इसमें चार लोगों की मौत हो गई. क्षेत्राधिकारी भेलूपुर चक्रपाणि ओझा ने बताया आरोपी नाविक पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है.

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