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सांसद अतुल राय की बढ़ीं मुसीबतें, वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट से खारिज की बेल - MP Atul Rai bail

वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने नैनी जेल में बंद सांसद अतुल राय की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

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सांसद अतुल राय
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Published : Sep 20, 2022, 9:54 PM IST

वाराणसीः प्रयागराज के नैनी जेल में बंद सांसद अतुल राय(MP Atul Rai) की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रहीं हैं. पिछले दिनों दो मामलों में राहत मिलने के बाद अन्य मामलों में परेशानियों का दौर बढ़ता जा रहा है. वहीं, मंगलवार को एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अतुल राय की जमानत अर्जी(Atul Rai bail application) खरिज कर दी.

गौरतलब है कुछ दिन पूर्व कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में बसपा सांसद अतुल राय(MP Atul Rai) को बरी कर दिया था. इससे पहले दुष्कर्म समेत कई बड़े आरोपो में भी कोर्ट ने उन्हें बरी किया है. लेकिन लंका और भेलूपुर थानों में अतुल राय के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के मामलों में मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं. पिछले दिनों राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन ने अतुल राय के गाजीपुर की लाखों की जमीन कुर्क कर ली थी.

पढ़ेंः गैंगस्टर मामले में बरी हुए बसपा सांसद अतुल राय

वहीं, इसके बाद लंका थाने में दर्ज गैंगस्टर के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई. अतुल राय की ओर से जमानत अर्जी दी गई थी. दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की गईं. अभियोजन पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध किया. इसके बाद अदालत ने दलीलें सुनने व साक्ष्य के अवलोकन के बाद अतुल राय की जमानत अर्जी खारिज कर दी.

पढ़ेंः सांसद अतुल राय के बरी होने पर बोले अमिताभ ठाकुर, मुझे भी चाहिए न्याय

वाराणसीः प्रयागराज के नैनी जेल में बंद सांसद अतुल राय(MP Atul Rai) की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रहीं हैं. पिछले दिनों दो मामलों में राहत मिलने के बाद अन्य मामलों में परेशानियों का दौर बढ़ता जा रहा है. वहीं, मंगलवार को एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अतुल राय की जमानत अर्जी(Atul Rai bail application) खरिज कर दी.

गौरतलब है कुछ दिन पूर्व कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में बसपा सांसद अतुल राय(MP Atul Rai) को बरी कर दिया था. इससे पहले दुष्कर्म समेत कई बड़े आरोपो में भी कोर्ट ने उन्हें बरी किया है. लेकिन लंका और भेलूपुर थानों में अतुल राय के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के मामलों में मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं. पिछले दिनों राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन ने अतुल राय के गाजीपुर की लाखों की जमीन कुर्क कर ली थी.

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वहीं, इसके बाद लंका थाने में दर्ज गैंगस्टर के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई. अतुल राय की ओर से जमानत अर्जी दी गई थी. दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की गईं. अभियोजन पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध किया. इसके बाद अदालत ने दलीलें सुनने व साक्ष्य के अवलोकन के बाद अतुल राय की जमानत अर्जी खारिज कर दी.

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