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बदमाश मनीष सिंह की STF टीम के साथ हुई मुठभेड़ की मजिस्ट्रियल जांच शुरू

वाराणसी में अपराधी मनीष सिंह के एसटीएफ से मुठभेड़ में मारे जाने की मजिस्ट्रेटियल जांच शुरू हो गई. अपर जिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक किसी व्यक्ति विशेष को कोई जानकारी हो तो वह न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है.

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Published : Aug 25, 2022, 10:58 PM IST

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मजिस्ट्रियल जांच शुरू

वाराणसी: काशी समेत आसपास के कई जिलों में आतंक का पर्याय बने दो लाख रुपये के इनामिया मनीष सिंह उर्फ सोनू के एसटीएफ से मुठभेड़ में मारे जाने की गुरुवार से मजिस्ट्रेटियल जांच शुरू हो गई.

जानकारी के मुताबिक थाना लोहता क्षेत्रान्तर्गत 21 मार्च को एसटीएफ टीम के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान अपराधी मनीष सिंह उर्फ सोनू घायल हो गया था. इसके बाद उसे टीम द्वारा वाराणसी के दीनदयाल अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया. इस प्रकरण की मैजिस्ट्रीयल जांच के लिए जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रोटोकाल) को जांच अधिकारी नामित किया है.

यह भी पढ़ें- मॉडल ममता राय की गिरफ्तारी के लिए हिन्दू युवा शक्ति ने थाने का किया घेराव

वहीं, इस संबंध में अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रोटोकाल) ने बताया है कि उक्त के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति विशेष को कोई जानकारी हो और साक्ष्य/दस्तावेज सबूत पेश करना चाहते हों, तो वह सबूत/ साक्ष्य उनके न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित अथवा मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकते.

वाराणसी: काशी समेत आसपास के कई जिलों में आतंक का पर्याय बने दो लाख रुपये के इनामिया मनीष सिंह उर्फ सोनू के एसटीएफ से मुठभेड़ में मारे जाने की गुरुवार से मजिस्ट्रेटियल जांच शुरू हो गई.

जानकारी के मुताबिक थाना लोहता क्षेत्रान्तर्गत 21 मार्च को एसटीएफ टीम के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान अपराधी मनीष सिंह उर्फ सोनू घायल हो गया था. इसके बाद उसे टीम द्वारा वाराणसी के दीनदयाल अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया. इस प्रकरण की मैजिस्ट्रीयल जांच के लिए जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रोटोकाल) को जांच अधिकारी नामित किया है.

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वहीं, इस संबंध में अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रोटोकाल) ने बताया है कि उक्त के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति विशेष को कोई जानकारी हो और साक्ष्य/दस्तावेज सबूत पेश करना चाहते हों, तो वह सबूत/ साक्ष्य उनके न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित अथवा मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकते.

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