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मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

वाराणसी में मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सोनू यादव को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसे 50 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है.

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जिला सत्र कोर्ट
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Published : Sep 30, 2022, 10:53 PM IST

वाराणसी: विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने चार वर्ष की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के साढ़े चार माह पुराने प्रकरण में नई बस्ती, रेवड़ी तालाब निवासी सोनू यादव को दोषी पाया है.अदालत ने अभियुक्त सोनू यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उसे 50 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है. जुर्माने का पूरा पैसा बतौर क्षतिपूर्ति अदालत ने पीड़िता को देने का आदेश दिया है. अदालत में आरोपी का दोष साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए थे.

दरअसल पिछले 15 मई की रात 11 बजे आरोपित बच्ची को घर के पास बीएसएनएल के पुराने भवन में ले गया और वही उसके साथ दुष्कर्म किया. बच्ची की मां की तहरीर पर पुलिस ने सोनू यादव के खिलाफ धारा 376ए, बी, 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया और आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा. इसके साथ ही छह दिन में विवेचना पूरी कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया.

गौरतलब है कि शासन ने महिला व बच्चों के साथ अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है. शासनादेश के अनुपालन में वाराणसी कमिश्नरेट प्रभावी कदम उठा रही है.

यह भी पढ़ें: किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म, एक महिला समेत 3 को आजीवन कारावास

वाराणसी: विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने चार वर्ष की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के साढ़े चार माह पुराने प्रकरण में नई बस्ती, रेवड़ी तालाब निवासी सोनू यादव को दोषी पाया है.अदालत ने अभियुक्त सोनू यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उसे 50 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है. जुर्माने का पूरा पैसा बतौर क्षतिपूर्ति अदालत ने पीड़िता को देने का आदेश दिया है. अदालत में आरोपी का दोष साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए थे.

दरअसल पिछले 15 मई की रात 11 बजे आरोपित बच्ची को घर के पास बीएसएनएल के पुराने भवन में ले गया और वही उसके साथ दुष्कर्म किया. बच्ची की मां की तहरीर पर पुलिस ने सोनू यादव के खिलाफ धारा 376ए, बी, 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया और आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा. इसके साथ ही छह दिन में विवेचना पूरी कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया.

गौरतलब है कि शासन ने महिला व बच्चों के साथ अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है. शासनादेश के अनुपालन में वाराणसी कमिश्नरेट प्रभावी कदम उठा रही है.

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