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वाराणसीः खुली मिठाइयों पर भी लिखना होगा एक्सपायरी डेट, व्यापारियों को शोषण का डर

भारत सरकार के भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा मिठाई पर एक्सपायरी डेट निर्धारित करने के फैसले से पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मिठाई कारोबारियों में आक्रोश है. मिठाई कारोबारियों की मानें तो इससे मिठाइयों की बिक्री पर असर पड़ेगा और जांच के नाम पर फूड सेफ्टी अधिकारियों की मनमानी बढ़ जाएगी.

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मिठाइयों पर भी लिखना होगा एक्सपायरी डेट
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Published : Sep 30, 2020, 7:54 PM IST

वाराणसीः अगर अब आप मिठाई खाने जा रहे हैं तो चिंता मुक्त रहेंगे कि मिठाई बासी है या नहीं. क्योंकि अब आपको छोटी से लेकर बड़ी दुकान पर मिठाई की एक्सपायरी डेट की जानकारी मिलेगी. यानी वह मिठाई कब तक खाई जा सकती है इस बात की जानकारी आपको हो जाएगी. क्योंकि अब नए नियम के तहत मिठाई की दुकानों पर शोकेस में ट्रे में डालकर रखी मिठाइयों पर भी आपको एक्सपायरी डेट की जानकारी मिलेगी.

यह नया नियम एक अक्टूबर से लागू होगा, जिसमें मिठाई दुकानदारों को ट्रे में रखी मिठाइयों पर भी एक्सपायरी डेट की जानकारी देनी होगी. इस संदर्भ में ईटीवी भारत से बातचीत में ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जिला अध्यक्ष शैलेश वर्मा ने बताया कि मिठाइयों पर मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट लिखने का आदेश गलत है. इस आदेश के संदर्भ में पहले भी संगठन के लोगों ने पत्रक लिखकर आदेश को वापस लेने की मांग की थी.

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा संज्ञान लेते हुए आदेश में संशोधन करते हुए कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन मिठाई कब तक खाई जा सकती है यह लिखना अनिवार्य है.

शैलेश वर्मा ने आगे कहा कि मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखने का हम समर्थन करते हैं. इसमें हम विभाग का सहयोग भी करेंगे, लेकिन मिठाई विक्रेताओं का इसमें जांच के नाम पर दोहन न हो इसका हम पुरजोर ध्यान रखेंगे. अगर मिठाई विक्रेताओं का दोहन होगा तो हम इस नियम के खिलाफ होंगे और इसका विरोध करेंगे.

वाराणसीः अगर अब आप मिठाई खाने जा रहे हैं तो चिंता मुक्त रहेंगे कि मिठाई बासी है या नहीं. क्योंकि अब आपको छोटी से लेकर बड़ी दुकान पर मिठाई की एक्सपायरी डेट की जानकारी मिलेगी. यानी वह मिठाई कब तक खाई जा सकती है इस बात की जानकारी आपको हो जाएगी. क्योंकि अब नए नियम के तहत मिठाई की दुकानों पर शोकेस में ट्रे में डालकर रखी मिठाइयों पर भी आपको एक्सपायरी डेट की जानकारी मिलेगी.

यह नया नियम एक अक्टूबर से लागू होगा, जिसमें मिठाई दुकानदारों को ट्रे में रखी मिठाइयों पर भी एक्सपायरी डेट की जानकारी देनी होगी. इस संदर्भ में ईटीवी भारत से बातचीत में ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जिला अध्यक्ष शैलेश वर्मा ने बताया कि मिठाइयों पर मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट लिखने का आदेश गलत है. इस आदेश के संदर्भ में पहले भी संगठन के लोगों ने पत्रक लिखकर आदेश को वापस लेने की मांग की थी.

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा संज्ञान लेते हुए आदेश में संशोधन करते हुए कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन मिठाई कब तक खाई जा सकती है यह लिखना अनिवार्य है.

शैलेश वर्मा ने आगे कहा कि मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखने का हम समर्थन करते हैं. इसमें हम विभाग का सहयोग भी करेंगे, लेकिन मिठाई विक्रेताओं का इसमें जांच के नाम पर दोहन न हो इसका हम पुरजोर ध्यान रखेंगे. अगर मिठाई विक्रेताओं का दोहन होगा तो हम इस नियम के खिलाफ होंगे और इसका विरोध करेंगे.

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