वाराणसी: अपर जिला जज/फार्स्ट ट्रैक कोर्ट -2 आराधना कुशवाहा की अदालत ने शराब पीने के लिए पैसा नहीं देने पर मां की चाकू से गोदकर हत्या करने मामले में आरोपी कल्याणपुर ,छाही सारनाथ निवासी राजेंद्र उर्फ कल्लू उर्फ करन को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने आरोपी को 10 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया. अर्थदंड न अदा करने पर 3 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा.
अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता ने पैरवी की. अभियोजन पक्ष के अनुसार छाही सारनाथ निवासी वादी रामनरेश ने 10 सितंबर 2017 में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था. आरोप लगाया कि वादी का बेटा राजेंद्र हमेशा पैसे की मांग करता था. घटना वाले दिन वादी के पत्नी जानकी देवी से राजेंद्र ने पैसा मांगा. जब जानकी ने पैसा देने से मना किया तो चाकू से वार कर दिया. जानकी द्वारा चिल्लाने पर वादी और उसका छोटा लड़का बचाने आया तो आरोपी राजेंद्र भाग गया.
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वहीं, घायल जानकी को परिवार के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस दौरान विवेचना में आया क राजेंद्र शराब पीने के आदि था और अक्सर घर वाले से इसके लेकर विवाद करता रहता था. पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. अदालत ने दोनों पक्ष को सुनने और पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई.
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