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कमिश्नरी कार्यालय एवं न्यायालय आगामी 20 अप्रैल तक के लिए बंद - वाराणसी में कोरोना

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में कमिश्नरी कार्यालय एवं न्यायालय 20 अप्रैल तक बंद रहेंगे. इस दौरान यहां सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा.

वाराणसी
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Published : Apr 14, 2021, 10:28 PM IST

वाराणसीः कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए वाराणसी प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. कोविड-19 संक्रमण की चेन को तोड़ने के दृष्टिगत शासकीय कार्यहित में कमिश्नरी कार्यालय एवं न्यायालय आगामी 20 अप्रैल तक के लिए बंद किए गए हैं.

कंट्रोल रूम करेंगे कार्य
वाराणसी में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कमिश्नरी कार्यालय एवं न्यायालय आगामी 20 अप्रैल तक के लिए बंद किया गया है. उक्त अवधि में कार्यालय में स्थापित कोविड-19 कंट्रोल रूम यथावत क्रियाशील रहेंगे. इसमें पूर्व आदेश के द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार अधिकारी/कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखते हुए शासकीय कार्य संपादित करेंगे.

इसे भी पढ़ेंः नेशनल शूटर प्रशांत विश्नोई की सड़क हादसे में मौत, हथियारों की तस्करी में आया था नाम

होगा सैनिजाइजेशन
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के आदेश के अनुपालन में वर्तमान समय में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के प्रभावी संक्रमण की रोकथाम के लिये कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सभी न्यायालयों को निःसंक्रमण एवं सैनिटाइजेशन हेतु आगामी तीन दिवस यानी 17 अप्रैल तक के लिए लिये बंद किया गया है.

वाराणसीः कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए वाराणसी प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. कोविड-19 संक्रमण की चेन को तोड़ने के दृष्टिगत शासकीय कार्यहित में कमिश्नरी कार्यालय एवं न्यायालय आगामी 20 अप्रैल तक के लिए बंद किए गए हैं.

कंट्रोल रूम करेंगे कार्य
वाराणसी में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कमिश्नरी कार्यालय एवं न्यायालय आगामी 20 अप्रैल तक के लिए बंद किया गया है. उक्त अवधि में कार्यालय में स्थापित कोविड-19 कंट्रोल रूम यथावत क्रियाशील रहेंगे. इसमें पूर्व आदेश के द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार अधिकारी/कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखते हुए शासकीय कार्य संपादित करेंगे.

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होगा सैनिजाइजेशन
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के आदेश के अनुपालन में वर्तमान समय में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के प्रभावी संक्रमण की रोकथाम के लिये कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सभी न्यायालयों को निःसंक्रमण एवं सैनिटाइजेशन हेतु आगामी तीन दिवस यानी 17 अप्रैल तक के लिए लिये बंद किया गया है.

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