वाराणसी: पीएम मोदी के नाम पर ट्रस्ट बनाकर ठगी करने के मामले में कैन्ट पुलिस ने 3 आरोपियों को जेल भेजा था. उनकी जमानत याचिका को जज ने खारिज कर दिया. अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिन्हा (न्यायालय संख्या- 2) ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
अभियोजन की तरफ से एडीजीसी कैलाश नाथ ने आरोपियों के जमानत याचिका का विरोध किया था. न्यायालय ने उनके तर्कों से सहमत होकर 3 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज किया.
10 लोगों पर हुआ था मुकदमा दर्ज
पिछले दिनों कैण्ट थाना पर एक मामला पंजीकृत हुआ था. इसमे प्रधानमंत्री के नाम पर ट्रस्ट बनाकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था. इस संबंध में कैण्ट थाने में 3 आरोपियों को पकड़ा गया था. इस मामले में कुल 10 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था.
आरोपी अजय पांडेय, रविंद्र पांडेय, शाहबाज खान के ऊपर लगाए गए आरोपों के आधार पर न्यायालय ने जमानत का पर्याप्त आधार नहीं पाने पर जमानत खारीज कर दी. बता दें कि आरोपियों द्वारा फर्जी आदर्श नरेंद्र दामोदर दास मोदी जनकल्याणकारी ट्रस्ट बनाया गया था, जिसका पर्दाफाश उपनिबंधक कार्यालय ने किया था.