वाराणसी: बनारस में 4 दिन के अंदर 3400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं. सोमवार को सुबह 11:00 बजे तक 783 नए पॉजिटिव केस मिलने के बाद जिले में हड़कंप की स्थिति है. छोटी दुकानों को शाम 7:00 बजे तक ही बंद करने का आदेश जिलाधिकारी ने पहले ही जारी कर दिया है. 4:00 बजे के बाद गंगा घाटों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. वहीं अब जिलाधिकारी ने लोगों को सड़कों पर बेवजह घूमने, बिना मास्क टहलने और लापरवाही बरतने वालों पर सख्ती की भी तैयारी कर ली है. इसके लिए 130 मजिस्ट्रेटों को अलग-अलग हिस्सों में निगरानी के लिए लगाते हुए 312 पुलिसकर्मियों को स्पेशल कोविड ड्यूटी पर तैनात किया गया है.
हर थाना क्षेत्र में अलग-अलग तैनाती
डीएम कौशल राज शर्मा ने कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद के शहरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के सभी 26 थाना क्षेत्रों में जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटो सहित पुलिस की 104 टीमें गठीत की है. इस प्रकार प्रत्येक थाना क्षेत्र में चार-चार टीमें तथा प्रत्येक टीम में 2-2 सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं एक-एक उप निरीक्षक और 02-02 कांस्टेबल सहित तीन पुलिस कर्मियों की तैनाती करते हुए कुल 312 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है.
टीम के सदस्यों को उन्होंने निर्देशित किया है कि वे अपने लिए निर्धारित थाना क्षेत्र में भ्रमणसील रहते हुए थाना अंतर्गत आने वाली बाजार, शॉपिंग कांप्लेक्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, होटल, समस्त प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठान सरकारी और अर्द्ध सरकारी एवं निजी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, साबुन से निरंतर हाथ धोते रहने, कोविड हेल्प डेस्क का निर्धारित मानक के अनुसार स्थापना तथा उसका संचालन, जन सामान्य को उसका अनुपालन करने हेतु निरंतर भ्रमणसील रहकर जागरूक करेंगे.
ड्यूटी में की लापरवाही तो दर्ज होगा मुकदमा
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा एवं प्रभारी पुलिस आयुक्त अखिलेश कुमार के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी आदेशानुसार टीम के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे निरीक्षण करते हुए आवश्यकतानुरूप मास्क का भी वितरण सुनिश्चित कराएंगे. साथ ही प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना भी वसूला जाएगा. क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी एवं सहायक पुलिस आयुक्त, पुलिस क्षेत्राधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के पर्यवेक्षणीय अधिकारी होंगे. ड्यूटी महामारी अधिनियम के अंतर्गत लगाई गई है. ड्यूटी के निर्वहन में यदि किसी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बरती जाएगी तो इसका प्रतिकूल संज्ञान लेते हुए संबंधित के खिलाफ सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.