उन्नाव: माखी रेप पीड़िता के चाचा को शनिवार को उन्नाव के जिला एवं सत्र न्यायालय से 20 साल बाद न्याय मिला है. वहीं रेप पीड़िता के चाचा को दो मामलों में अदालत ने वकील की दलीलों के आधार पर बरी करते हुए दोषमुक्त कर दिया है. आपको बता दें कि रेप पीड़िता के चाचा पर ट्रेन लूट और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था, जिसमें शनिवार को अदालत ने रेप पीड़िता के चाचा को इन 2 मुकदमों से दोषमुक्त कर दिया है.
न्यायालय ने दोनों मुकदमों में निर्णय सुनाते हुए जीआरपी द्वारा ट्रेन लूट के मुकदमे और आर्म्स एक्ट मामले में रेप पीड़िता के चाचा को न्यायालय ने दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया, जबकि रेप पीड़िता के चाचा पर अन्य मुकदमे होने के कारण अभी तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा. निर्णय आने के बाद रेप पीड़िता के चाचा को कड़ी सुरक्षा के बीच वापस तिहाड़ जेल पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया.
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रेप पीड़िता के चाचा को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय लाया गया. रेप पीड़िता के चाचा के किसी भी मुकदमे में कोई नवीन कार्य नहीं हो पाया, लेकिन पिछली पेशी पर जीआरपी के 2 मुकदमों में अंतिम बहस पूरी की गई.
-अजेन्द्र अवस्थी, एडवोकेट