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माखी रेप पीड़िता के चाचा को मिला 20 साल बाद न्याय

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के माखी रेप कांड में पीड़िता के चाचा को आज सुरक्षा के बीच दिल्ली पुलिस ने उन्नाव के जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया. दो मामलों में अदालत ने वकील की दलीलों के आधार पर बरी करते हुए दोषमुक्त कर दिया है.

पीड़िता के चाचा को मिला 20 साल बाद न्याय.
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Published : Oct 6, 2019, 3:25 PM IST

उन्नाव: माखी रेप पीड़िता के चाचा को शनिवार को उन्नाव के जिला एवं सत्र न्यायालय से 20 साल बाद न्याय मिला है. वहीं रेप पीड़िता के चाचा को दो मामलों में अदालत ने वकील की दलीलों के आधार पर बरी करते हुए दोषमुक्त कर दिया है. आपको बता दें कि रेप पीड़िता के चाचा पर ट्रेन लूट और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था, जिसमें शनिवार को अदालत ने रेप पीड़िता के चाचा को इन 2 मुकदमों से दोषमुक्त कर दिया है.

पीड़िता के चाचा को मिला 20 साल बाद न्याय.
उन्नाव के माखी रेप कांड में पीड़िता के चाचा को आज सुरक्षा के बीच दिल्ली पुलिस ने उन्नाव के जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया. एक दिन पहले शुक्रवार को सुनवाई के बाद दो मामलों में न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें कोर्ट के आदेश के बाद आज रेप पीड़िता के चाचा को कोर्ट लाया गया.

न्यायालय ने दोनों मुकदमों में निर्णय सुनाते हुए जीआरपी द्वारा ट्रेन लूट के मुकदमे और आर्म्स एक्ट मामले में रेप पीड़िता के चाचा को न्यायालय ने दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया, जबकि रेप पीड़िता के चाचा पर अन्य मुकदमे होने के कारण अभी तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा. निर्णय आने के बाद रेप पीड़िता के चाचा को कड़ी सुरक्षा के बीच वापस तिहाड़ जेल पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया.

ये भी पढ़ें- रामपुर: सांसद आजम खां की 8 मामलों में अग्रिम जमानत याचिका खारिज

रेप पीड़िता के चाचा को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय लाया गया. रेप पीड़िता के चाचा के किसी भी मुकदमे में कोई नवीन कार्य नहीं हो पाया, लेकिन पिछली पेशी पर जीआरपी के 2 मुकदमों में अंतिम बहस पूरी की गई.
-अजेन्द्र अवस्थी, एडवोकेट

उन्नाव: माखी रेप पीड़िता के चाचा को शनिवार को उन्नाव के जिला एवं सत्र न्यायालय से 20 साल बाद न्याय मिला है. वहीं रेप पीड़िता के चाचा को दो मामलों में अदालत ने वकील की दलीलों के आधार पर बरी करते हुए दोषमुक्त कर दिया है. आपको बता दें कि रेप पीड़िता के चाचा पर ट्रेन लूट और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था, जिसमें शनिवार को अदालत ने रेप पीड़िता के चाचा को इन 2 मुकदमों से दोषमुक्त कर दिया है.

पीड़िता के चाचा को मिला 20 साल बाद न्याय.
उन्नाव के माखी रेप कांड में पीड़िता के चाचा को आज सुरक्षा के बीच दिल्ली पुलिस ने उन्नाव के जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया. एक दिन पहले शुक्रवार को सुनवाई के बाद दो मामलों में न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें कोर्ट के आदेश के बाद आज रेप पीड़िता के चाचा को कोर्ट लाया गया.

न्यायालय ने दोनों मुकदमों में निर्णय सुनाते हुए जीआरपी द्वारा ट्रेन लूट के मुकदमे और आर्म्स एक्ट मामले में रेप पीड़िता के चाचा को न्यायालय ने दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया, जबकि रेप पीड़िता के चाचा पर अन्य मुकदमे होने के कारण अभी तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा. निर्णय आने के बाद रेप पीड़िता के चाचा को कड़ी सुरक्षा के बीच वापस तिहाड़ जेल पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया.

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रेप पीड़िता के चाचा को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय लाया गया. रेप पीड़िता के चाचा के किसी भी मुकदमे में कोई नवीन कार्य नहीं हो पाया, लेकिन पिछली पेशी पर जीआरपी के 2 मुकदमों में अंतिम बहस पूरी की गई.
-अजेन्द्र अवस्थी, एडवोकेट

Intro:उन्नाव के माखी रेप पीड़िता के चाचा को आज उन्नाव के जिला एवं सत्र न्यायालय से 20 साल बाद न्याय मिला है वही आज रेप पीड़िता के चाचा को दो मामलों में अदालत ने रेप पीड़िता के चाचा के वकील की दलीलों के आधार पर बरी करते हुए दोषमुक्त कर दिया है। आपको बता दूं रेप पीड़िता के चाचा पर ट्रेन लूट व आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था जिसमें आज अदालत ने रेप पीड़िता के चाचा को इन 2 मुकदमों से दोषमुक्त कर दिया है। वही दे पिता के चाचा पर अभी पांच मुकदमें शेष हैं।


Body:आपको बता दूं उन्नाव के माखी रेप कांड में देवता के चाचा को आज कई सुरक्षा के बीच में दिल्ली पुलिस उन्नाव के जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया वहीं विगत 1 दिन पहले शुक्रवार को सुनवाई के बाद दो मामलों में न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसमें कोर्ट के आदेश के बाद आज रेप पीड़िता के चाचा को कोर्ट लाया गया जिसके बाद न्यायालय ने दोनों मुकदमे में निर्णय सुनाते हुए जीआरपी द्वारा ट्रेन लूट के मुकदमे में तथा आर्म्स एक्ट मामले में आज रेप पीड़िता के चाचा को न्यायालय ने दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया जबकि रेप पीड़िता के चाचा पर अन्य मुकदमे होने के कारण उसको अभी तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। निर्णय आने के बाद रेप पीड़िता के चाचा को कड़ी सुरक्षा के बीच वापस तिहाड़ जेल पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया।
वहीं आपको बता दूं की रेप पीड़िता के चाचा पर अभी पांच मुकदमे शेष हैं जिनमें एक प्राणघातक हमले का एक सफेदा का एक रेप के आरोपी विधायक के द्वारा मानहानि का मुकदमा धमकी देने का तथा फर्जी टीसी का।


Conclusion:वहीं मीडिया से बात करते हुए रेप पीड़िता के चाचा के मुकदमों की पैरवी कर रहे हैं वकील अर्जेंद्र अवस्थी ने बताया कि आज रेप पीड़िता के चाचा को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय लाया गया।आज बार एसोसिएशन के किसी सदस्य की मौत हो जाने के कारण कंडोलेंस हो गया था इसलिए रेप पीड़िता के चाचा के किसी भी मुकदमे में कोई नवीन कार्य नहीं हो पाया किंतु पिछली पेशी पर जीआरपी के 2 मुकदमों में हम लोग अंतिम बहस पूरी कर चुके थे न्यायधीश महोदय को इन मुकदमों में निर्णय सुनाना था।आज शाम 3:30 बजे उन्होंने अपना निर्णय सुनाया तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखकर पीड़िता के चाचा को लूट एवं आर्म्स एक्ट के मामलों में दोषमुक्त कर दिया। वहीं रेप पीड़िता के चाचा के वकील ने बताया कि जीआरपी का मुकदमा 5-10-1999 को दर्ज हुआ था। आज से 20 साल पहले रेप पीड़िता के चाचा पर मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसके बाद आज 20 वर्ष बाद 5-10-2019 को पीड़िता के चाचा को न्याय मिला। उन्होंने कहा कि न्यायालय के प्रति हम लोग कृतज्ञ हैं कि पीड़िता के चाचा को न्याय मिला ।


बाइट : --अजेन्द्र अवस्थी एडवोकेट रेप पीड़िता के चाचा के
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