उन्नावः माखी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक गैंगस्टर को जिला एवं सत्र न्यायालय ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त पर 5 हजार का जुर्माना लगाया है. सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को जिला कारागार उन्नाव भेज दिया गया.
समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त था अपराधी
बताया जा रहा है कि माखी में यह कई सालों से समाज विरोधी क्रियाकलाप और गिरोह बनाकर अपराध करने में लिप्त था. नृपेंद्र सिंह उर्फ मोनू मूल रूप से ग्राम कुम्हारन खेड़ा का रहने है. इसको अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 5 के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर ऐक्ट आलोक शर्मा ने 10 साल कैद की सजा सुनाई और 5000 का अर्थ दंड भी दिया लगाया. अर्थ दंड न अदा करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
अभियुक्त पर कई आपराधिक मुकदमे हैं दर्ज
गैंगलीडर नृपेंद्र सिंह के ऊपर हत्या के प्रयास, लूट और डकैती समेत कई मुकदमे उन्नाव जनपद के कई थानों में दर्ज हुए हैं. आरोपी नृपेंद्र अपने पूरे गिरोह के साथ समाजविरोधी क्रिया कलाप में शामिल था. शुक्रवार को आरोपी की तरफ से और अभियोजन की ओर से बहस के बाद अपर जिला जज आलोक शर्मा ने सजा सुनाई. सजा सुनाने के बाद आरोपी को जिला कारागार भेज दिया गया. अभियोजन और राज्य सरकार की तरफ से पैरवी और बहस विशेष लोक अभियोजक हरीश अवस्थी ने की.