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गैर इरादतन हत्या के मामले में पिता-पुत्र समेत 5 को 10 साल की सजा - news in hindi

मुकदमे की सुनवाई जनपद न्यायाधीश के यहां चल रही थी जहां दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनते हुए और साथियों को देखते हुए जनपद न्यायाधीश हरवीर सिंह ने आज अपना फैसला सुनाया.

गैर इरादतन हत्या के मामले में पिता-पुत्र समेत 5 को 10 साल की सजा
गैर इरादतन हत्या के मामले में पिता-पुत्र समेत 5 को 10 साल की सजा
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Published : Apr 15, 2022, 4:06 PM IST

उन्नाव : सितंबर 2011 में गैर इरादतन हत्या के एक मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पिता व तीन पुत्रों समेत पांच लोगों को दोषी करार देते हुए पांचों अभियुक्तों को 10- 10 वर्ष के कारावास ₹16,500 जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना जमा न करने पर पांचों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा.

गौरतलब है कि उन्नाव के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र स्थित ब्रह्मनगर निवासी नीरज तिवारी की मौत 16 सितंबर 2011 को हुई थी. इस मामले में नीरज तिवारी के दोस्त राहुल गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें गौरव पांडे, सोम पांडे, मनीष उर्फ राजू पांडे, उनके पिता जगदीश नारायण पांडे और ऋषि नगर निवासी महेंद्र को नामजद किया था.

यह भी पढ़ें : सुलतानपुर : अन्नपूर्णा होटल के मालिक पर हमला, गोली मारकर बदमाश फरार

घटना के तीन-चार दिन बाद नीरज की मौत हो गई थी. घटना की एफआईआर में गैर इरादतन हत्या की पुलिस ने धारा बढ़ा दी थी. मुकदमे की सुनवाई जनपद न्यायाधीश के यहां चल रही थी जहां दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनते हुए और साथियों को देखते हुए जनपद न्यायाधीश हरवीर सिंह ने आज अपना फैसला सुनाया. इस दौरान पांचों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए पांचों अभियुक्तों को 10 वर्ष के कारावास और ₹16500 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. साथ ही आदेश दिया कि यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करते तो उन्हें 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

उन्नाव : सितंबर 2011 में गैर इरादतन हत्या के एक मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पिता व तीन पुत्रों समेत पांच लोगों को दोषी करार देते हुए पांचों अभियुक्तों को 10- 10 वर्ष के कारावास ₹16,500 जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना जमा न करने पर पांचों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा.

गौरतलब है कि उन्नाव के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र स्थित ब्रह्मनगर निवासी नीरज तिवारी की मौत 16 सितंबर 2011 को हुई थी. इस मामले में नीरज तिवारी के दोस्त राहुल गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें गौरव पांडे, सोम पांडे, मनीष उर्फ राजू पांडे, उनके पिता जगदीश नारायण पांडे और ऋषि नगर निवासी महेंद्र को नामजद किया था.

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घटना के तीन-चार दिन बाद नीरज की मौत हो गई थी. घटना की एफआईआर में गैर इरादतन हत्या की पुलिस ने धारा बढ़ा दी थी. मुकदमे की सुनवाई जनपद न्यायाधीश के यहां चल रही थी जहां दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनते हुए और साथियों को देखते हुए जनपद न्यायाधीश हरवीर सिंह ने आज अपना फैसला सुनाया. इस दौरान पांचों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए पांचों अभियुक्तों को 10 वर्ष के कारावास और ₹16500 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. साथ ही आदेश दिया कि यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करते तो उन्हें 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

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