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उन्नाव: फसलों के अवशेष को जलाने पर देना होगा जुर्माना - national green tribunal act in unnao

गेहूं की फसल को काटने के बाद फसल के अवशेष को जलाने वाले किसानों पर अब कृषि विभाग शिकंजा कसने जा रहा है. राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक्ट के तहत कृषि विभाग फसलों के अवशेष को जलाने वाले किसानों से जुर्माना वसूल करेगा.

फसलों के अवशेष जलाने पर होगी सख्त कार्रवाई
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Published : May 25, 2019, 3:36 AM IST

उन्नाव: जनपद में कृषि विभाग अब गेहूं की फसल के अवशेष को जलाने वाले किसानों से जुर्माना वसूल करेगा. इसके पहले कृषि विभाग ने किसानों को जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने की बात कही है. साथ ही किसानों से फसलों के अवशेष को न जलाने की अपील भी की है.

फसलों के अवशेष जलाने पर होगी सख्त कार्रवाई

फलसों के अवशेष को जलाने पर भरना होगा जुर्माना

⦁ अभी तक गेहूं की फसल को काटने के बाद किसान खेतों में बचे फसल के अवशेष को जला देते थे.
⦁ इससे प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता था.
⦁ उन्नाव कृषि विभाग ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक्ट के तहत फसलों के अवशेष को जलाने वाले किसानों पर सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं.
⦁ कृषि विभाग ने पूरे जिले में ब्लॉक और तहसील स्तर पर अभियान चलाकर किसानों से फसलों के अवशेष को न जलाने की अपील की है.

जो किसान खेतों में फसलों के अवशेष को जल आएगा, ऐसे किसानों से जुर्माना वसूला जाएगा. फसल अवशेष खेतों में जलाने वाले 2 एकड़ भूमि वाले किसानों से 25 सौ रुपये वसूले जाएंगे. 5 एकड़ भूमि वाले किसानों से 5 हजार रुपये की वसूली की जाएगी.
-नंदलाल, उपनिदेशक कृषि विभाग

उन्नाव: जनपद में कृषि विभाग अब गेहूं की फसल के अवशेष को जलाने वाले किसानों से जुर्माना वसूल करेगा. इसके पहले कृषि विभाग ने किसानों को जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने की बात कही है. साथ ही किसानों से फसलों के अवशेष को न जलाने की अपील भी की है.

फसलों के अवशेष जलाने पर होगी सख्त कार्रवाई

फलसों के अवशेष को जलाने पर भरना होगा जुर्माना

⦁ अभी तक गेहूं की फसल को काटने के बाद किसान खेतों में बचे फसल के अवशेष को जला देते थे.
⦁ इससे प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता था.
⦁ उन्नाव कृषि विभाग ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक्ट के तहत फसलों के अवशेष को जलाने वाले किसानों पर सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं.
⦁ कृषि विभाग ने पूरे जिले में ब्लॉक और तहसील स्तर पर अभियान चलाकर किसानों से फसलों के अवशेष को न जलाने की अपील की है.

जो किसान खेतों में फसलों के अवशेष को जल आएगा, ऐसे किसानों से जुर्माना वसूला जाएगा. फसल अवशेष खेतों में जलाने वाले 2 एकड़ भूमि वाले किसानों से 25 सौ रुपये वसूले जाएंगे. 5 एकड़ भूमि वाले किसानों से 5 हजार रुपये की वसूली की जाएगी.
-नंदलाल, उपनिदेशक कृषि विभाग

Intro:उन्नाव-- गेहूं की फसल को काटने के बाद फसल के अवशेष को जलाने वाले किसानों पर अब उन्नाव का कृषि विभाग कसने जा रहा है शिकंजा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक्ट के तहत कृषि विभाग फसलों के अवशेष को जलाने वाले किसानों से जुर्माना वसूल लेगा हालांकि इसके पहले कृषि विभाग ने किसानों को जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने की बात कही है और साथ ही खेतों में फसलों के अवशेष को किसानों से ना जलाने की अपील भी की है।


Body:अभी तक गेहूं की फसल को काटने के बाद किसान खेतों में बचे फसल के अवशेष को जला देते थे जिससे प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता था इसी को देखते हुए इस बार उन्नाव कृषि विभाग ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण एचके को कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं और पूरे जिले में ब्लॉक और तहसील स्तर पर अभियान चलाकर किसानों से फसलों का अवशेष न जलाने की अपील की है यही नहीं किस विभाग ने आदेश का पालन ना करने वाले किसानों पर शिकंजा कसने की भी तैयारी की है कृषि विभाग के अधिकारियों की माने जो किसान खेतों में फसलों के अवशेष को जल आएगा ऐसे किसानों से जुर्माना वसूला जाएगा अधिकारियों की मानें तो फसल अवशेष खेतों में जलाने वाले 2 एकड़ भूमि वाले किसानों से 2500 रुपये और 2 से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों से 5000 रुपये वही 5 एकड़ से ऊपर वाले किसानों से 15000 रुपये की वसूली की जाएगी।

बाईट--नंदलाल (उपनिदेशक कृषि विभाग)


Conclusion:वीरेंद्र यादव
उन्नाव
मो-9839757000
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