उन्नाव: जनपद में कृषि विभाग अब गेहूं की फसल के अवशेष को जलाने वाले किसानों से जुर्माना वसूल करेगा. इसके पहले कृषि विभाग ने किसानों को जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने की बात कही है. साथ ही किसानों से फसलों के अवशेष को न जलाने की अपील भी की है.
फलसों के अवशेष को जलाने पर भरना होगा जुर्माना
⦁ अभी तक गेहूं की फसल को काटने के बाद किसान खेतों में बचे फसल के अवशेष को जला देते थे.
⦁ इससे प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता था.
⦁ उन्नाव कृषि विभाग ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक्ट के तहत फसलों के अवशेष को जलाने वाले किसानों पर सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं.
⦁ कृषि विभाग ने पूरे जिले में ब्लॉक और तहसील स्तर पर अभियान चलाकर किसानों से फसलों के अवशेष को न जलाने की अपील की है.
जो किसान खेतों में फसलों के अवशेष को जल आएगा, ऐसे किसानों से जुर्माना वसूला जाएगा. फसल अवशेष खेतों में जलाने वाले 2 एकड़ भूमि वाले किसानों से 25 सौ रुपये वसूले जाएंगे. 5 एकड़ भूमि वाले किसानों से 5 हजार रुपये की वसूली की जाएगी.
-नंदलाल, उपनिदेशक कृषि विभाग