उन्नाव: जिले के सभी विकासखंड मुख्यालयों में एसआईएस इंडिया लिमिटेड लखनऊ के तत्वाधान में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु शिविर का आयोजन किया जाएगा. इस शिविर में सुरक्षा जवान एवं सुरक्षा सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाएगी.
शिविर में होगा कोविड गाइडलाइंस का पालन
जिला सेवायोजन अधिकारी राखी वर्मा ने बताया कि यह शिविर 15 मार्च से लगाए जाएंगे. वहीं शिविर का आयोजन कोविड-19 के प्रावधानों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग के साथ किया जाना सुनिश्चित किया गया है.
तिथि वार होगा शिविर का आयोजन
वहीं इन शिविरों का आयोजन विकासखंड मुख्यालयों पर तिथि वार आयोजित करने हेतु तिथियां निर्धारित की गई है, जिसमें दिनांक 15 मार्च को विकासखंड बांगरमऊ एवं गंज मुरादाबाद 16 मार्च को फतेहपुर और मियागंज, 17 मार्च को सफीपुर एवं सिकंदरपुर सरोसी, 18 मार्च को सिकंदरपुर करण एवं बीघापुर, 19 मार्च को सुमेरपुर एवं पुरवा, 20 मार्च को बिछिया एवं और औरास, 21 मार्च को हिलौली व असोहा, 22 मार्च को नवाबगंज एवं हसनगंज में यह शिविर लगाए जाएंगे.
कोई भी अभ्यर्थी कहीं भी शिविर में हो सकता है शामिल
वहीं इन शिविरों में किसी ब्लॉक के अभ्यर्थी किसी भी ब्लॉक में भर्ती देख सकते हैं. जिला सेवायोजन अधिकारी ने इन शिविरों के सफल आयोजन के लिए सभी खंड विकास अधिकारी से अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है.
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यह होंगे भर्ती के मापदंड
भर्ती अधिकारी संदीप कुमार महतो एवं करुड़ाकर तिवारी ने बताया कि सुरक्षा एवं जवान एवं सुपरवाइजर पद के लिए शारीरिक मापदंड जिसमें लंबाई 168 सेंटीमीटर सीना 80 से 85 सेंटीमीटर तथा उम्र 21 से 37 के बीच एवं वजन 56 से ज्यादा और 90 से कम होना चाहिए. वहीं इसके लिए योग्यता हाईस्कूल पास होनी चाहिए.
चयनित अभ्यर्थियों को यह शुल्क होंगे देने
इसमें चयनित अभ्यर्थियों को पंजीकरण करने के लिए 350 रुपये जमा करना होगा. पंजीकृत चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अथवा ट्रेनिंग के लिए लखनऊ भेजा जाएगा. जहां प्रत्येक चयनित एवं इच्छुक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 10500 रुपये की धनराशि जमा करना होगा. एक माह प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें तैनाती स्थलों पर सुरक्षा के कार्य में स्थाई तैनाती दिया जाएगा.
यह सुविधाएं मिलेंगी चयनित अभ्यर्थियों को
जहां नौकरी के दौरान पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस पेंशन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी. इसके अलावा 65 वर्ष तक स्थाई नौकरी सालाना वेतन वृद्धि समय-समय पर पदोन्नति एवं राज्य सरकार के न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत वेतन का भुगतान किया जाएगा.