उन्नाव: उन्नाव जनपद में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों एवं व्यापार मण्डल के अध्यक्ष व प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जनपद में कोविड-19 का संक्रमण तेजी से फैल रहा है. प्रतिदिन अधिक संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं. कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बैठक में चर्चा की गई कि जनपद में पुनः मुख्य बाजारों को बंद कराते हुए वृहद स्तर पर सैनिटाइजेशन किया जाए तथा लोगों का अवागमन सीमित किया जाए. इससे कोविड-19 का सर्वे भी भलीभांति हो पाएगा.
तीन दिनों के लिए लॉकडाउन
जिलाधिकारी एवं व्यापार मण्ड़ल के पदाधिकारियों के बीच तय किया गया कि आगामी 10,11,12 जुलाई 2020 को जनपद में सभी बाजार, (मेडिकल स्टोर एवं नर्सिगहोम को छोड़कर) बंद रखी जाएं तथा आवश्यक वस्तुओं की दुकानें प्रातः 09 बजे तक खुले.
जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी सहित जनपद के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनपद के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रोें में आगामी 10,11,12 जुलाई 2020 को जनपद में सभी बाजार, (मेडिकल स्टोर एवं नर्सिग होम को छोड़कर), बंद रखे जाएं.
क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा ?
सब्जी एवं फल विक्रेता केवल भ्रमण कर बिक्री कर सकेंगे, सब्जी मण्डी एवं फल मण्डी की दुकानें इन तीन दिन तक नहीं खुलेगी. मेडिकल इमरजेंसी या अस्पताल जाने हेतु किसी भी व्यक्ति को छूट होगी. न्यायालय और कार्यालय जाने वालों के लिए दिए गए पास मान्य होंगे तथा अधिवक्ताओं के लिए उनके ड्रेस अथवा उनके अधिवक्ता संघ का परिचय पत्र मान्य होगा.
किया जाएगा सैनिटाइज
शनिवार एवं रविवार को समस्त कार्यालयों को सैनिटाइज कराया जाएगा. नर्सिंग होम, जिला अस्पताल, समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जाएगा. जो भी व्यक्ति बाहर निकलेगा उसके लिया मास्क पहनना आवश्यक होगा. मास्क न लगाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. जो दुकानें अनाधिकृत रूप से खुली पाई जाएंगी उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
जिलाधिकारी ने समस्त सम्मानित नागरिकों से अपील की है कि वह अपरिहार्य परिस्थितियों में ही घर से बाहर निकलें. उन्होंने सचेत करते हुये कहा कि निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 भारतीय दंड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन् 1860) की धारा 188 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.