ETV Bharat / state

2 रुपये देकर बच्ची के साथ रेप करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

author img

By

Published : Jun 8, 2023, 10:14 PM IST

उन्नाव में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

उन्नाव में
उन्नाव में

उन्नाव: जनपद के औरास थाना क्षेत्र में स्थित एक गांव में 26 फरवरी 2018 को एक रेप का मामला सामने आया था. एक युवक ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक मासूम नाबालिग लड़की के साथ रेप कर फरार हो गया था. पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में लगाया था. गुरुवार को अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

दर्ज एफआईआर के मुताबिक औरास थाना क्षेत्र एक गांव में 26 फरवरी 2018 को एक नाबालिग मासूम लड़की घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान उसके पड़ोस में बक्से की दुकान चलाने वाला लखनऊ के बीकानेर रहीमाबाद रहने वाला मतीन पहुंचा. मतीन ने मासूम बच्ची को 2 रुपये देकर अपनी दुकान में लेकर चला गया. यहां उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. मासूम बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंचकर मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी.

मासूम बच्ची की मां ने आोरपी मतीन के खिलाफ रेप का आरोप लगाकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को जेल भेज दिया. पीड़ित की तरफ से अभियोजन पक्ष की पैरवी डॉ. राजीव अवस्थी ने की. एडीजे 11/पॉस्को कोर्ट के जज विवेकानंद विश्वकर्मा ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख का जुर्माना लगाया है.

यह भी पढ़ें- Gangrape in Basti: किशोरी से गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, अंतिम संस्कार से किया इंकार

उन्नाव: जनपद के औरास थाना क्षेत्र में स्थित एक गांव में 26 फरवरी 2018 को एक रेप का मामला सामने आया था. एक युवक ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक मासूम नाबालिग लड़की के साथ रेप कर फरार हो गया था. पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में लगाया था. गुरुवार को अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

दर्ज एफआईआर के मुताबिक औरास थाना क्षेत्र एक गांव में 26 फरवरी 2018 को एक नाबालिग मासूम लड़की घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान उसके पड़ोस में बक्से की दुकान चलाने वाला लखनऊ के बीकानेर रहीमाबाद रहने वाला मतीन पहुंचा. मतीन ने मासूम बच्ची को 2 रुपये देकर अपनी दुकान में लेकर चला गया. यहां उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. मासूम बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंचकर मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी.

मासूम बच्ची की मां ने आोरपी मतीन के खिलाफ रेप का आरोप लगाकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को जेल भेज दिया. पीड़ित की तरफ से अभियोजन पक्ष की पैरवी डॉ. राजीव अवस्थी ने की. एडीजे 11/पॉस्को कोर्ट के जज विवेकानंद विश्वकर्मा ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख का जुर्माना लगाया है.

यह भी पढ़ें- Gangrape in Basti: किशोरी से गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, अंतिम संस्कार से किया इंकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.