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उन्नाव दुष्कर्म कांड: अदालत के फैसले पर बोले अधिवक्ता, लगेगी महिला अपराधों पर लगाम - अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला

उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दुष्कर्म के मुख्य आरोपी भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस फैसले से जिले के अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला.

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कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर अधिवक्ताओं में खासा उत्साह.
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Published : Dec 22, 2019, 12:46 PM IST

उन्नाव: चर्चित माखी दुष्कर्म कांड मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने इंसाफ देते हुए दुष्कर्म के मुख्य आरोपी भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट का फैसला आने के बाद अधिवक्ताओं में खासा खुशी देखने को मिली. अधिवक्ताओं ने अदालत के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इस फैसले से पीड़िता को न्याय मिला है. इस फैसले के बाद ऐसे अपराधों पर लगाम भी लगेगी.

कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर अधिवक्ताओं में खुशी.
अधिवक्ताओं ने माखी दुष्कर्म कांड में अदालत द्वारा मुख्य आरोपी कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए सराहना की. अदालत के इस फैसले से बाहुबलियों पर लगाम लगने की बात कही. अधिवक्ता ने कहा कि अभी तक कोई गरीब आदमी बाहुबलियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाता था.

इस फैसले के बाद अब लोगों को इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है. अधिवक्ताओं ने कहा कि अदालत के इस फैसले से महिलाओं के प्रति गलत सोच रखने और दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी अब सोचेंगे, जिससे अपराधों पर भी लगाम लगेगी.

इसे भी पढ़ें- उन्नाव रेप केस: सजा सुनते ही रो पड़ा सेंगर, अब जेल में ही निकलेगा दम

उन्नाव: चर्चित माखी दुष्कर्म कांड मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने इंसाफ देते हुए दुष्कर्म के मुख्य आरोपी भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट का फैसला आने के बाद अधिवक्ताओं में खासा खुशी देखने को मिली. अधिवक्ताओं ने अदालत के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इस फैसले से पीड़िता को न्याय मिला है. इस फैसले के बाद ऐसे अपराधों पर लगाम भी लगेगी.

कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर अधिवक्ताओं में खुशी.
अधिवक्ताओं ने माखी दुष्कर्म कांड में अदालत द्वारा मुख्य आरोपी कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए सराहना की. अदालत के इस फैसले से बाहुबलियों पर लगाम लगने की बात कही. अधिवक्ता ने कहा कि अभी तक कोई गरीब आदमी बाहुबलियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाता था.

इस फैसले के बाद अब लोगों को इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है. अधिवक्ताओं ने कहा कि अदालत के इस फैसले से महिलाओं के प्रति गलत सोच रखने और दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी अब सोचेंगे, जिससे अपराधों पर भी लगाम लगेगी.

इसे भी पढ़ें- उन्नाव रेप केस: सजा सुनते ही रो पड़ा सेंगर, अब जेल में ही निकलेगा दम

Intro:उन्नाव:--चर्चित माखी रेप कांड मामले में आज दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव की निर्भया को इंसाफ देते हुए रेप के मुख्य आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई वही कोर्ट का फैसला आने के बाद जहां बाहुबली विधायक के आतंक का अंत हो गया वही कोर्ट के इस फैसले को लेकर उन्नाव के अधिवक्ताओं में खासा खुशी देखने को मिली अधिवक्ताओं ने अदालत के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि फैसले से जहां पीड़िता को न्याय मिला वही इस फैसले के बाद ऐसे अपराधों पर लगाम लगेगी।


Body:उन्नाव कचहरी में अधिवक्ताओं ने माखी रेप कांड में अदालत द्वारा मुख्य आरोपी कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए जहां सराहना की वही अदालत के इस फैसले से बाहुबलियों पर लगाम लगने की बात कही अधिवक्ता बोले अभी तक कोई गरीब आदमी बाहुबलियों के खिलाफ आवाज़ नही उठाता था लेकिन इस फैसले के बाद अब लोगो को इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है यही नही अधिवक्ताओं ने कहा कि अदालत के इस फैसले से महिलाओ के प्रति गलत सोच रखने और दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी सोचेगे जिससे अपराधों पर भी लगाम लगेगी।

बाईट--राजेन्द्र कुमार (अधिवक्ता)
बाईट--दीपक यादव (अधिवक्ता)
बाईट--अजेंद्र अवस्थी (पीड़िता का वकील)


Conclusion:वीरेंद्र यादव
उन्नाव
मो-9839757000
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