सुलतानपुरः राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता बताई जाने वाली अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने खुद को कांग्रेस का प्यादा कहे जाने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर दूसरा मुकदमा ठोका है. सुलतानपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का मुकदमा शनिवार को दायर किया गया. वहीं महिला आयोग का सदस्य बनाए जाने के एवज में 25 लाख रुपये मांगे जाने के प्रकरण में कोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया है.
वर्तिका और स्मृति ईरानी में खिंची तलवार
महिला आयोग का सदस्य बनाए जाने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर 25 लाख रुपये मांगे जाने का आरोप चर्चित निशानेबाज वर्तिका सिंह ने लगाया था. वर्तिका का कहना है कि उनके पीए और एक भाजपा नेता ने मिलकर 25 लाख रुपये ऐंठने का प्रयास किया. इस मामले में शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई.
मुझसे मांगे गए 25 लाख: वर्तिका
वर्तिका ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मैं राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता और अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह हूं. केंद्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाए जाने की एवज में मुझसे 25 लाख रुपये केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनके पीए विजय गुप्ता की तरफ से मांगे गए थे. डॉ. रजनीश जो अयोध्या के हैं, मेरी नियुक्ति के बाद मुझसे पैसे की डिमांड करने लगे.
मानहानि का मुकदमा
हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजेश तिवारी ने बताया कि शनिवार को हम लोगों ने स्मृति ईरानी के ऊपर एक मानहानि का मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट में दायर किया है. यह मुकदमा वर्तिका सिंह को कांग्रेस का प्यादा कहे जाने को लेकर है. न्यायालय ने सुनवाई के लिए 11 जनवरी तारीख तय की है.
कोर्ट ने लिया संज्ञान
अधिवक्ता ने बताया कि दोनों मुकदमों को एक साथ रख लिया गया है. न्यायालय ने अगली तारीख पर पूर्व में दर्ज एफआईआर और मानहानि के मामले को एक साथ सुनवाई करने का निर्णय लिया है.