सुलतानपुर: गौरीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में बर्थडे पार्टी के दौरान 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में बुधवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने प्रदीप को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. कोर्ट ने यह फैसला वारदात के 2 साल बाद सुनाया है.
गौरतलब है कि 15 अक्टूबर 2020 को गौरीगंज थाने में पीड़ित किशोरी की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें आरोप लगाया था कि 14 अक्टूबर 2020 की रात में उसकी छोटी लड़की की बर्थडे पार्टी चल रही थी. इसी दौरान उसकी 14 वर्षीय बड़ी पुत्री को गांव का ही रहने वाला प्रदीप कोरी बहलाकर अपने साथ लेकर चला गया. पीड़िता के मुताबिक मुताबिक प्रदीप कोरी अपने नाना के यहां रहता था. पीड़िता की मां ने बताया कि था कि आरोपी ने उसके बेटी को अपने साथ 9 घंटे रोककर रखा था. इसी बीच उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गया. पीड़िता ने घर पहुंचने पर अपनी मां को दुष्कर्म के बारे में बताया.
इस घटना के बाद पीड़िता की मां ने पुलिस को दुष्कर्म की सूचना दी. लेकिन पुलिस ने 4 दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं की. इसके बाद पुलिस ने 19 अक्टूबर 2020 को मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने अपनी तफ्तीश पूरी कर आरोपी प्रदीप कोरी के खिलाफ कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल किया. जिसके बाद आरोपी के खिलाफ प्रकरण का विचारण स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में चला.
बुधवार को दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर बताया. वहीं, अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक रवींद्र सिंह ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को प्रस्तुत कर प्रदीप के कृत्य को अत्यंत गंभीर बताते हुए कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा ने आरोपी प्रदीप को मामले में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. इस मामले में 2 साल के बाद ही पीड़ित पक्ष को न्याय मिल गया.