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किशोरी से दुष्कर्म का मामला : कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा - Special court sentenced guilty of rape

सुल्तानपुर जिले में किशोरी के दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

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किशोरी से दुष्कर्म
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Published : Jul 26, 2022, 3:06 PM IST

सुल्तानपुर : किशोरी से दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है. अदालत ने दोषी लाल मोहम्मद को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

ये है मामला :
कूरेभार थाना क्षेत्र स्थित मुसहर नचना गांव के रहने वाले आरोपी लाल मोहम्मद के खिलाफ पीड़िता के पिता ने 17 जून 2018 को हुई घटना का जिक्र करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. तहरीर के मुताबिक घटना के दिन उसकी 15 वर्षीय पुत्री बकरी चराने गई थी. तभी वहां मुसहर नचना गांव का रहने वाला लाल मोहम्मद आ गया और किशोरी के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके साथ बलात्कार किया. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलफा मुकदमा दर्ज किया था. बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजकर आरोप पत्र दाखिल किया था.

मामले का विचारण पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में चला. इस दौरान शासकीय अधिवक्ता ने अभियोजन गवाहों को परिचित कराया और लाल मोहम्मद को दोषी ठहराकर कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की. वहीं बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर बताया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज पवन कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी लाल मोहम्मद को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

सुल्तानपुर : किशोरी से दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है. अदालत ने दोषी लाल मोहम्मद को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

ये है मामला :
कूरेभार थाना क्षेत्र स्थित मुसहर नचना गांव के रहने वाले आरोपी लाल मोहम्मद के खिलाफ पीड़िता के पिता ने 17 जून 2018 को हुई घटना का जिक्र करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. तहरीर के मुताबिक घटना के दिन उसकी 15 वर्षीय पुत्री बकरी चराने गई थी. तभी वहां मुसहर नचना गांव का रहने वाला लाल मोहम्मद आ गया और किशोरी के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके साथ बलात्कार किया. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलफा मुकदमा दर्ज किया था. बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजकर आरोप पत्र दाखिल किया था.

मामले का विचारण पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में चला. इस दौरान शासकीय अधिवक्ता ने अभियोजन गवाहों को परिचित कराया और लाल मोहम्मद को दोषी ठहराकर कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की. वहीं बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर बताया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज पवन कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी लाल मोहम्मद को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

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