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एमपी-एमएलए कोर्ट ने बाहुबली पूर्व विधायक संतोष पांडेय को दी क्लीनचिट, बीजेपी नेता ने दर्ज कराया था मुकदमा - एमपी एमएलए काेर्ट सुलतानपुर

एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक संतोष पांडेय को क्लीनचिट दे दी है. बर्थडे पार्टी में हमले के मामले में बीजेपी नेता ने मुकदमा दर्ज कराया था. मामला 22 दिसंबर 2021 का है.

कोर्ट ने पूर्व विधायक संतोष पांडेय को क्लीनचिट दे दी है
कोर्ट ने पूर्व विधायक संतोष पांडेय को क्लीनचिट दे दी है
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Published : Mar 21, 2023, 7:54 PM IST

सुलतानपुर : जिले में मारपीट से जुड़े मामले में लंभुआ के पूर्व सपा विधायक संतोष पांडेय और उनके 8 साथियों को MP-MLA की विशेष कोर्ट ने बरी कर दिया. मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने साक्ष्य के अभाव में सभी काे बरी करने का फैसला सुनाया. मामले में भाजपा नेता की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था. एमपी-एमएलए काेर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी.

बचाव पक्ष के अधिवक्ता के मुताबिक लंभुआ निवासी भाजपा समर्थक व्यापारी नेता जयशंकर त्रिपाठी 22 दिसंबर 2021 को नरहरपुर गांव के महेंद्र मिश्र के यहां जन्मोत्सव कार्यक्रम में गए थे. आरोप है कि वहां पूर्व सपा विधायक संतोष पांडेय ने अपने समर्थकों के साथ जयशंकर त्रिपाठी की पिटाई कर दी थी. पुलिस ने पूर्व विधायक, उनके समर्थक परमात्मा यादव, सतपाल यादव, अशोक यादव, परमहंस यादव, यज्ञदेव भट्ट, आलोक तिवारी व विवेक मिश्र के खिलाफ केस दर्ज किया. 8 के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी. एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने पूर्व विधायक व अन्य आरोपियों का 8 मार्च को बयान दर्ज किया था. कोर्ट में 15 मार्च को बहस हुई थी.

जानलेवा हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज होते ही बाहुबली पूर्व विधायक संतोष पांडेय कहीं चले गए थे. लखनऊ में जाकर पत्रकार वार्ता की थी. जानलेवा हमले की धाराओं में मेडिकल रिपोर्ट नहीं होने के बावजूद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था. भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच लंबे समय तक आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा था. जय शंकर की तरफ से कोतवाली देहात थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था. मंगलवार काे मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से फैसला सुनाया. न्यायालय ने पूर्व विधायक संतोष पांडेय समेत अन्य सभी आरोपियों काे बरी कर दिया.

यह भी पढ़ें : पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूरी हुई बहस, 1 अप्रैल को आएगा फैसला

सुलतानपुर : जिले में मारपीट से जुड़े मामले में लंभुआ के पूर्व सपा विधायक संतोष पांडेय और उनके 8 साथियों को MP-MLA की विशेष कोर्ट ने बरी कर दिया. मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने साक्ष्य के अभाव में सभी काे बरी करने का फैसला सुनाया. मामले में भाजपा नेता की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था. एमपी-एमएलए काेर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी.

बचाव पक्ष के अधिवक्ता के मुताबिक लंभुआ निवासी भाजपा समर्थक व्यापारी नेता जयशंकर त्रिपाठी 22 दिसंबर 2021 को नरहरपुर गांव के महेंद्र मिश्र के यहां जन्मोत्सव कार्यक्रम में गए थे. आरोप है कि वहां पूर्व सपा विधायक संतोष पांडेय ने अपने समर्थकों के साथ जयशंकर त्रिपाठी की पिटाई कर दी थी. पुलिस ने पूर्व विधायक, उनके समर्थक परमात्मा यादव, सतपाल यादव, अशोक यादव, परमहंस यादव, यज्ञदेव भट्ट, आलोक तिवारी व विवेक मिश्र के खिलाफ केस दर्ज किया. 8 के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी. एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने पूर्व विधायक व अन्य आरोपियों का 8 मार्च को बयान दर्ज किया था. कोर्ट में 15 मार्च को बहस हुई थी.

जानलेवा हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज होते ही बाहुबली पूर्व विधायक संतोष पांडेय कहीं चले गए थे. लखनऊ में जाकर पत्रकार वार्ता की थी. जानलेवा हमले की धाराओं में मेडिकल रिपोर्ट नहीं होने के बावजूद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था. भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच लंबे समय तक आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा था. जय शंकर की तरफ से कोतवाली देहात थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था. मंगलवार काे मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से फैसला सुनाया. न्यायालय ने पूर्व विधायक संतोष पांडेय समेत अन्य सभी आरोपियों काे बरी कर दिया.

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