सुलतानपुरः लंभुआ विधान सभा क्षेत्र के पूर्व सपा विधायक को एमपी एमएलए कोर्ट से मंगलवार को बड़ा झटका लगा है. करीब 12 माह पहले कोतवाली देहात के नरहरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मारपीट, गाली-गलौज और बलवा के केस में मंगलवार को मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने आरोप तय किये हैं. इस दौरान कोर्ट में गहमागहमी का माहौल देखा गया.
कोतवाली देहात थाना के नरहरपुर निवासी महेंद्र मिश्र के घर 21 दिसंबर 2021 को एक कार्यक्रम हुआ था. बर्थडे कार्यक्रम में पूर्व विधायक संतोष पांडे पहुंचे थे, जहां लंभुआ निवासी जय शंकर त्रिपाठी भी गए थे. आरोप है कि शाम को पूर्व विधायक संतोष पांडेय अपने समर्थकों के साथ पंहुचे और जयशंकर की पिटाई कर गाली-गलौज देकर अपमानित किया था. मामले में जानलेवा हमला समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज होने के बाद पूर्व विधायक सुलतानपुर जिले से फरार हो गए थे और लखनऊ में पत्रकार वार्ता कर अपनी सफाई दी थी.
पूर्व विधायक के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की. इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने पूर्व विधायक, उनके समर्थक परमात्मा यादव, सत्यपाल यादव, अशोक यादव, परमहंस यादव, यज्ञदेव भट्ट, आलोक तिवारी तथा विवेक मिश्र के विरुद्ध समन जारी किया था. इसके बाद पूर्व विधायक और अन्य ने जमानत कराई थी. मंगलवार को कोर्ट ने मारपीट कर अपमानित करने और बलवा के मामलों में आरोप तय किए हैं.
पूर्व विधायक के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि पूर्व विधायक आज कोर्ट में सरेंडर करने आए थे, जहां पर बेल एप्लीकेशन को मजिस्ट्रेट ने स्वीकार करते हुए जमानत अर्जी प्रदान की है. दूसरा मामला फर्जी मारपीट करने का कोतवाली देहात थाने से जुड़ा हुआ है.
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