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सास की हत्या में दामाद को उम्रकैद, कोर्ट ने ठोंका एक लाख जुर्माना

सुल्तानपुर की कोर्ट ने सास की हत्या के दोषी दामाद को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया है.

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सास की हत्या में दामाद को उम्रकैद, कोर्ट ने ठोंका एक लाख जुर्माना
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Published : Aug 24, 2022, 10:13 PM IST

Updated : Aug 24, 2022, 10:26 PM IST

सुल्तानपुरः कोर्ट (court) ने सास की हत्या के दोषी दामाद को उम्रकैद (life prison) की सजा सुनाई है. कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया है.

मामला बल्दीराय थाना क्षेत्र के पूरे गजराज मजरे बिरधौरा गांव का है. यहां रहने वाले रामसजीवन यादव ने अपनी बहन मीरा का विवाह फैजाबाद जिला स्थित पूरे नेमा तिलक का पुरवा थाना कुमारगंज निवासी राम बहादुर यादव के साथ किया था. आरोप के मुताबिक राम बहादुर यादव नशेड़ी है. इसका विरोध पत्नी मीरा करती थी. नशेबाजी से नाराज होकर वह मायके चली गई थी.

अभियोगी के मुताबिक राम बहादुर मीरा की विदाई कराने के लिए 23 फरवरी 2018 को उसके घर आया था लेकिन मीरा की मां ने राम बहादुर की आदतों के चलते विदा करने से मना कर दिया था. इस पर राम बहादुर ने तीन दिन के अंदर विदाई न होने पर मार डालने की धमकी दी थी. तीन दिन बाद ही 26 फरवरी 2018 को आरोपी राम बहादुर अपने अज्ञात साथियों के साथ ससुराल पहुंचा और मीरा की मां रामवती को पीट-पीटकर मार डाला. परिजनों ने दामाद के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.

इस मामले में राम बहादुर यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ था. कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर राम बहादुर को दोषी माना. एफटीसी प्रथम न्यायाधीश अंकुर शर्मा की अदालत ने आरोपी राम बहादुर यादव को सास की हत्या में आजावीन कारावास और एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई.

सुल्तानपुरः कोर्ट (court) ने सास की हत्या के दोषी दामाद को उम्रकैद (life prison) की सजा सुनाई है. कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया है.

मामला बल्दीराय थाना क्षेत्र के पूरे गजराज मजरे बिरधौरा गांव का है. यहां रहने वाले रामसजीवन यादव ने अपनी बहन मीरा का विवाह फैजाबाद जिला स्थित पूरे नेमा तिलक का पुरवा थाना कुमारगंज निवासी राम बहादुर यादव के साथ किया था. आरोप के मुताबिक राम बहादुर यादव नशेड़ी है. इसका विरोध पत्नी मीरा करती थी. नशेबाजी से नाराज होकर वह मायके चली गई थी.

अभियोगी के मुताबिक राम बहादुर मीरा की विदाई कराने के लिए 23 फरवरी 2018 को उसके घर आया था लेकिन मीरा की मां ने राम बहादुर की आदतों के चलते विदा करने से मना कर दिया था. इस पर राम बहादुर ने तीन दिन के अंदर विदाई न होने पर मार डालने की धमकी दी थी. तीन दिन बाद ही 26 फरवरी 2018 को आरोपी राम बहादुर अपने अज्ञात साथियों के साथ ससुराल पहुंचा और मीरा की मां रामवती को पीट-पीटकर मार डाला. परिजनों ने दामाद के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.

इस मामले में राम बहादुर यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ था. कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर राम बहादुर को दोषी माना. एफटीसी प्रथम न्यायाधीश अंकुर शर्मा की अदालत ने आरोपी राम बहादुर यादव को सास की हत्या में आजावीन कारावास और एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई.

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Last Updated : Aug 24, 2022, 10:26 PM IST
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