ETV Bharat / state

सुलतानपुर: नगर पालिका चेयरमैन को बड़ा झटका, कोर्ट ने ठेकेदारों को दिखाया बाहर का रास्ता

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में ठेकेदारों को टेंडर दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने नगर पालिका की चेयरमैन को करारा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने ठेकेदारों की रिट खारिज कर दी है.

सभासद अमोल वाजपेई.
author img

By

Published : Sep 14, 2019, 10:13 AM IST

सुलतानपुर: नगर पालिका चेयरमैन बबीता जायसवाल की तरफ से अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने चेयरमैन को फिर एक बार करारा झटका दिया है. ठेकेदारों को सुनवाई के पहले चरण में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. जिलाधिकारी के बाद हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिलने के बाद ठेकेदार सकते में हैं.

हाईकोर्ट ने ठेकेदारों को दिखाया बाहर का रास्ता.

चेयरमैन बबीता जायसवाल की तरफ से चुनिंदा और चहेते ठेकेदारों को टेंडर दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. जिलाधिकारी की तरफ से इस पूरी प्रक्रिया को अवैध ठहराने के बाद ठेकेदारों ने चेयरमैन की शह पर हाईकोर्ट का रास्ता अख्तियार किया था. हाईकोर्ट ने पहले ही चरण में ठेकेदारों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा है कि वह न्यायालय में रिट करने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि मामला नगर पालिका परिषद से जुड़ा हुआ है और ठेकेदार उसके अंग नहीं माने जाते हैं.

सभासद अमोल वाजपेई ने मीडिया से बातचीत करत हुए बताया कि टेंडर में खेल करने के लिए चेयरमैन की तरफ से अपने ठेकेदारों का चयन किया गया था. डीएम ने इसे अस्वीकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने भी ठेकेदारों की रिट को भी खारिज कर दिया है.

सुलतानपुर: नगर पालिका चेयरमैन बबीता जायसवाल की तरफ से अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने चेयरमैन को फिर एक बार करारा झटका दिया है. ठेकेदारों को सुनवाई के पहले चरण में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. जिलाधिकारी के बाद हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिलने के बाद ठेकेदार सकते में हैं.

हाईकोर्ट ने ठेकेदारों को दिखाया बाहर का रास्ता.

चेयरमैन बबीता जायसवाल की तरफ से चुनिंदा और चहेते ठेकेदारों को टेंडर दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. जिलाधिकारी की तरफ से इस पूरी प्रक्रिया को अवैध ठहराने के बाद ठेकेदारों ने चेयरमैन की शह पर हाईकोर्ट का रास्ता अख्तियार किया था. हाईकोर्ट ने पहले ही चरण में ठेकेदारों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा है कि वह न्यायालय में रिट करने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि मामला नगर पालिका परिषद से जुड़ा हुआ है और ठेकेदार उसके अंग नहीं माने जाते हैं.

सभासद अमोल वाजपेई ने मीडिया से बातचीत करत हुए बताया कि टेंडर में खेल करने के लिए चेयरमैन की तरफ से अपने ठेकेदारों का चयन किया गया था. डीएम ने इसे अस्वीकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने भी ठेकेदारों की रिट को भी खारिज कर दिया है.

Intro:शीर्षक : सुलतानपुर नपा चेयरमैन को करारा झटका, हाईकोर्ट ने दिखाया ठेकेदारों को बाहर का रास्ता।



सुल्तानपुर नगर पालिका चेयरमैन की तरफ से अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने चेयरमैन को फिर एक बार करारा झटका दिया है। ठेकेदारों को सुनवाई के पहले चरण में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जिलाधिकारी के बाद हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिलने के बाद ठेकेदार सकते में हैं। चेयरमैन को करारा झटका लगा है।


Body:सुल्तानपुर नगर पालिका में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। चेयरमैन बबीता जायसवाल की तरफ से चुनिंदा चहेते ठेकेदारों को टेंडर दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ रखा है । जिलाधिकारी की तरफ से इस पूरी प्रक्रिया को अवैध ठहराने के बाद ठेकेदारों ने चेयरमैन की शह पर हाईकोर्ट का रास्ता अख्तियार किया। लंबी जद्दोजहद और हाईकोर्ट में मामले को लटकाने की कार्यप्रणाली को न्यायालय ने झटका दिया है। हाईकोर्ट ने पहले ही शरण में ठेकेदारों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा है कि वह न्यायालय में रिट करने के अधिकारी नहीं है। क्योंकि मामला नगर पालिका परिषद से जुड़ा हुआ है और ठेकेदार उसके अंग नहीं माने जाते हैं।


Conclusion:बाइट : चेयरमैन के विरोधी धड़े के सभासद शुक्रवार को मीडिया से रूबरू हुए सभासद अमोल वाजपेई ने बताया कि टेंडर में खेल करने के लिए चेयरमैन की तरफ से अपने ठेकेदारों का चयन किया गया था। जिसे जिलाधिकारी अस्वीकार कर चुकी हैं। हाईकोर्ट ने भी इनकी रिट को खारिज कर दिया है।



आशुतोष मिश्रा, सुल्तानपुर, 94 15049 256
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.