सुलतानपुरः चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति (Former minister Gayatri Prajapati) बुधवार को सुनवाई पर पहुंचे. सुल्तानपुर जिला एवं सत्र न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट में पूर्व मंत्री ने अपना बयान दर्ज कराया. इस दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं. कोर्ट ने 7 जनवरी को पुनः पूर्व मंत्री को तलब करते हुए विधिक कार्रवाई आगे बढ़ाने की बात कही है. इस बीच समाजवादी पार्टी के कई नेता और पूर्व मंत्री से गायत्री प्रजापति से मिलने के लिए दीवानी न्यायालय पहुंचे.
ये है मामलाः समाजवादी पार्टी ने 2012 विधानसभा चुनाव में अमेठी सीट से गायत्री प्रजापति को उम्मीदवार बनाया था. अमेठी विधानसभा क्षेत्र में गायत्री प्रजापति अपने समर्थकों के साथ में नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जुलूस निकाला था. इस मामले में 28 जनवरी 2012 को तत्कालीन अमेठी कोतवाल अमरेंद्र नाथ बाजपेई ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा पंजीकृत कराया था. विवेचना के दौरान दारोगा विवेचक हरिप्रसाद वर्मा ने 13 अप्रैल 2012 को गायत्री प्रसाद प्रजापति के क्रिया कलापों को अपराध से जुड़ा मानते हुए चार्ज शीट दाखिल किया था.
पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति अपने अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे के साथ दीवानी न्यायालय पहुंचे. यहां सपा जिला अध्यक्ष पृथ्वीपाल यादव समेत कई सपा पदाधिकारी और युवा नेता जिला सत्र न्यायालय में मौजूद रहे. एमपी एमएलए की स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायाधीश योगेश यादव के सामने पूर्व मंत्री का बयान दर्ज किया गया. जहां उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप को बेबुनियाद बताते हुए खारिज किया. कोर्ट में पूर्व मंत्री को देखने और मिलने के लिए काफी भीड़ भी देखने को मिली. सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस की एक टुकड़ी बाहर तैनात रही और भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास पुलिस करती रही.
ये भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को नहीं मिली राहत, मामला ट्रांसफर करने की याचिका खारिज