ETV Bharat / state

Sultanpur Rape Case : 13 वर्षीय किशोरी से रेप के मामले में कोतवाल के खिलाफ FIR दर्ज

सुलतानपुर में कोतवाल पर पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है. इसके साथ ही एसपी ने कोतवाल को लाइनहाजिर कर दिया है. जिले में एक 13 वर्षीय किशोरी से रेप और गर्भवती होने का मामला सामने आया था. लेकिन, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी.

एसओ अनिरुद्ध सिंह
एसओ अनिरुद्ध सिंह
author img

By

Published : Feb 9, 2023, 1:28 PM IST

सुलतानपुरः जिले में एक किशोरी से रेप के बाद उसके गर्भवती होने के मामला सामने आया था, जिसके बाद थाने में शिकायत के बाद भी मुकदमा नहीं दर्ज किया गया. मामले पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज पवन कुमार शर्मा के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 2 फरवरी को केस दर्ज किया. वहीं गुरुवार को, पुलिस द्वारा इस मामले में एफआईआर नहीं लिखने को लेकर कोतवाली देहात थाने के तत्कालीन एसओ अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है.

बता दें कि 13 वर्षीय गर्भवती किशोरी की रिपोर्ट नहीं दर्ज करने पर पास्को कोर्ट ने प्रकरण को संज्ञान में लिया था. इसके बाद एसपी सोमेन वर्मा ने एसओ को लाइन हाजिर कर दिया. केस की जांच सीओ लंभुआ को सौंपी गई है. वहीं, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

गौरतलब है कि पीड़िता की मां ने अधिवक्ता के जरिए अर्जी दायर कर कोर्ट से मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी. याचिका में पीड़िता की मां ने कहा कि आरोपी सेबू पुत्र इसरार पर साल भर तक उसकी बेटी से दुराचार किया. आरोपी ने उसके गर्भवती हो जाने के बाद उसे धमकी दी अगर उसने इसके बारे में किसी से बताया तो वो उसके माता-पिता की हत्या कर देगा. मेडिकल रिपोर्ट में बेटी के गर्भवती होने की पुष्टि हुई. लेकिन, तहरीर देने के बावजूद थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया.

बता दें कि इसके बाद पीड़िता की मां ने कोर्ट की शरण ली. जिसके बाद विशेष कोर्ट के न्यायाधीश ने कोतवाली देहात प्रभारी को 24 घंटे में मुकदमा दर्ज कर, रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया. पीड़ित परिवार के कोर्ट पहुंचने के बाद जज ने थानाध्यक्ष से मामले को लेकर जवाब मांगा. लेकिन तत्कालीन एसओ अनिरुद्ध सिंह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाये, जिसको संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने थानाध्यक्ष के खिलाफ भादवि की धारा-166 (ए) और पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था.

ये भी पढ़ेंः Honor Killing Case : बिना शादी के गर्भवती हुई बेटी तो परिजनों ने मार डाला, तेजाब डालकर जलाया शव

सुलतानपुरः जिले में एक किशोरी से रेप के बाद उसके गर्भवती होने के मामला सामने आया था, जिसके बाद थाने में शिकायत के बाद भी मुकदमा नहीं दर्ज किया गया. मामले पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज पवन कुमार शर्मा के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 2 फरवरी को केस दर्ज किया. वहीं गुरुवार को, पुलिस द्वारा इस मामले में एफआईआर नहीं लिखने को लेकर कोतवाली देहात थाने के तत्कालीन एसओ अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है.

बता दें कि 13 वर्षीय गर्भवती किशोरी की रिपोर्ट नहीं दर्ज करने पर पास्को कोर्ट ने प्रकरण को संज्ञान में लिया था. इसके बाद एसपी सोमेन वर्मा ने एसओ को लाइन हाजिर कर दिया. केस की जांच सीओ लंभुआ को सौंपी गई है. वहीं, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

गौरतलब है कि पीड़िता की मां ने अधिवक्ता के जरिए अर्जी दायर कर कोर्ट से मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी. याचिका में पीड़िता की मां ने कहा कि आरोपी सेबू पुत्र इसरार पर साल भर तक उसकी बेटी से दुराचार किया. आरोपी ने उसके गर्भवती हो जाने के बाद उसे धमकी दी अगर उसने इसके बारे में किसी से बताया तो वो उसके माता-पिता की हत्या कर देगा. मेडिकल रिपोर्ट में बेटी के गर्भवती होने की पुष्टि हुई. लेकिन, तहरीर देने के बावजूद थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया.

बता दें कि इसके बाद पीड़िता की मां ने कोर्ट की शरण ली. जिसके बाद विशेष कोर्ट के न्यायाधीश ने कोतवाली देहात प्रभारी को 24 घंटे में मुकदमा दर्ज कर, रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया. पीड़ित परिवार के कोर्ट पहुंचने के बाद जज ने थानाध्यक्ष से मामले को लेकर जवाब मांगा. लेकिन तत्कालीन एसओ अनिरुद्ध सिंह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाये, जिसको संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने थानाध्यक्ष के खिलाफ भादवि की धारा-166 (ए) और पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था.

ये भी पढ़ेंः Honor Killing Case : बिना शादी के गर्भवती हुई बेटी तो परिजनों ने मार डाला, तेजाब डालकर जलाया शव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.