सुलतानपुरः सरकार की तरफ से ग्राम पंचायतों को परफारमेंस ग्रांट दिया जाता है. इसमें 90% ग्रांट विकास कार्यों के लिए और 10% परफारमेंस ग्रांट के रूप में देने की व्यवस्था है. यह परफारमेंस ग्रांट उन ग्राम पंचायतों को दिया जाता है, जो आर्थिक रूप से अपने पैर पर खड़ी होती हैं और स्वरोजगार उत्पन्न करती हैं. लोगों को रोजगार देती हैं और आर्थिक उन्नति का पैमाना बनती हैं.
ऐसी ग्राम पंचायतों के चयन में जिला पंचायती राज विभाग के अफसरों ने मनमानी कर अपात्र को भी पात्र बना दिया था और पात्र को सूची से बाहर का रास्ता दिखा दिया था. पूरे मामले में अनियमितता पर डीएम सी इंदुमती ने गंभीरता से लिया है.
जिलाधिकारी सी इंदुमती ने बताया कि सत्र 2017 में जिन ग्राम पंचायतों को परफॉर्मेंस ग्रांड में शामिल नहीं किया गया और वह पात्र थे. उन्हें दोबारा चयनित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी गई है. अनुमति के आधार पर उन्हें पात्रता होने की दशा में परफारमेंस ग्रांट सूची में शामिल किया जाएगा. अनुमति मिलने की दशा में ऐसे पात्र ग्राम पंचायतों को दोबारा परफारमेंस ग्रांट के लिए आवेदन करना होगा.