सुलतानपुर : मासूम की मौत के मामले में संवेदनहीनता बरतने और उनके माता पिता को क्षतिपूर्ति नहीं दिलाने के मामले को न्यायालय ने बेहद गंभीरता से लिया है. अपर जिला जज चतुर्थ मनोज कुमार शुक्ला ने मानवीय दृष्टिकोण से हटकर कार्य करने को देखते हुए जिलाधिकारी सुल्तानपुर और पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को समन जारी कर तलब किया है.
मामला कैदी वाहन से मासूम के कुचलने से जुड़ा हुआ है. इसमें कई पुलिसकर्मी दोषी पाए गए थे और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र को न्यायालय भेजा गया था. कोर्ट ने 25 मार्च को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पक्ष रखने का निर्देश दिया है.
बता दें कि सदर तहसील क्षेत्र के शाहपुर में जुलाई 2002 में एक मासूम की कैदी वाहन से घर के बाहर खेल रहे मासूम अनवर की मौत हो गई थी. इसके बाद चालक राजनारायण को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. साथ ही परिजनों ने जिला न्यायालय में क्षतिपूर्ति के लिए याचिका दाखिल की थी.