सुलतानपुरः बिजली विभाग में प्रदर्शन किए जाने के मामले में सुलतानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा पर आरोप शनिवार को तय कर दिए. 14 लोगों पर आरोप तय करते हुए शेष 22 लोगों की पत्रावली अलग कर दी गई है.
नगर कोतवाली के तत्कालीन दारोगा ने उस समय मौजूदा राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत समाजवादी पार्टी के विधायक रहे अनूप संडा, सपा जिला अध्यक्ष रघुवीर यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें बिजली विभाग के खिलाफ यह लोग शहर के जमाल गेट के सामने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे. 2008 में घटी इस घटना के मामले में पुलिस ने 36 लोगों पर आरोप पत्र तय करते हुए चार्जशीट न्यायालय भेजी थी.
इसी मामले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह शनिवार को न्यायालय में उपस्थित हुए, जहां एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश योगेश कुमार यादव ने 14 लोगों पर चार्ज तय होने के बाद शेष 22 लोगों की पत्रावली पूरे मामले से अलग कर दी गई है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह की मौजूदगी के चलते कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी और चर्चा का माहौल देखा गया. विदित हो कि संजय सिंह उस समय सुलतानपुर के स्थानीय नेता हुआ करते थे. नगर कोतवाली के गभडिया मोहल्ला निवासी संजय सिंह आम समस्याओं को लेकर जनता का प्रतिनिधित्व करते रहते थे.
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सांसद संजय सिंह के अधिवक्ता मदन सिंह ने बताय कि यह 2008 का मामला है, जिसमें तत्कालीन सपा विधायक अनूप संडा को लेकर संजय सिंह बिजली कर्मचारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे. आज संजय सिंह न्यायालय आए थे. 14 लोगों के खिलाफ आरोप तय हुआ है. शेष की पत्रावली मुकदमे से अलग कर दी गई है.