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गैंगस्टर एक्ट मामले में बाहुबली पूर्व एमएलए चंद्र भद्र सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर

सुलतानपुर में गुंडई के बल पर दिनदहाड़े जेसीबी से दीवार गिराने से जुड़े गैगस्टर एक्ट मामले में बाहुबली पूर्व विधायक चंद्र भद्र सिंह सोनू ने एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया. तीन अन्य आरोपियों ने भी विधायक के साथ सरेंडर कर दिया.

बाहुबली पूर्व एमएलए चंद्र भद्र सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर
बाहुबली पूर्व एमएलए चंद्र भद्र सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर
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Published : Jul 13, 2021, 7:29 PM IST

Updated : Jul 13, 2021, 7:50 PM IST

सुलतानपुरः बाहुबली पूर्व विधायक चंद्र भद्र सिंह सोनू ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया. इनपर गुंडई के बल पर दिनदहाड़े जेसीबी से दीवार गिराने का मामला है. पूर्व विधायक के साथ तीन अन्य आरोपियों ने भी सरेंडर किया. न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश चारों अभियुक्तों को दिया है. इस दौरान पूर्व विधायक के समर्थकों का कोर्ट में जमावड़ा लगा रहा.

पूर्व विधायक पर सुलतानपुर के धनपतगंज थाना क्षेत्र से मामला जुड़ा है. जहां पर 28 अप्रैल को बाहुबली पूर्व विधायक चंद्र भद्र सिंह सोनू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था. दरअसल पूर्व विधायक की शह पर उनके समर्थकों ने उनके पैतृक गांव मायंग में दंबगई पूर्वक जेसीबी से दीवार गिरा दी थी. मुकदमा दर्ज होने के बाद रहस्यमय ढंग से पीड़ित गायब हो गया था. लंबी खोजबीन के बाद पुलिस ने अपहरण का मुकदमा भी स्थानीय थाने में पंजीकृत किया था. इसके बाद धनपतगंज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया. स्थानीय दारोगा सीताराम यादव के वादी होने के चलते मुकदमा गोसाईगंज थाने को ट्रांसफर कर दिया गया था. जिसमें गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस की लंबे समय से किरकिरी हो रही थी. सुलतानपुर जिला सत्र न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट में पूर्व विधायक चंद्र भद्र सिंह सोनू और उनके समर्थक विजय यादव, दीपक सिंह उर्फ बबलू , सूर्य प्रकाश सिंह उर्फ अंशु सिंह ने भी सरेंडर किया है. चारों को एमपी-एमएलए कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश दिया है.

बाहुबली पूर्व एमएलए चंद्र भद्र सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर

इसे भी पढ़ें- दलित महिला से सामूहिक दुष्कर्म, मिली जान से मारने की धमकी

शासकीय अधिवक्ता एमपी-एमएलए कोर्ट ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. चंद्र भद्र सिंह समेत चार लोगों ने एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया है. चंद्र भद्र सिंह कई दिनों से वांछित चल रहे थे.

सुलतानपुरः बाहुबली पूर्व विधायक चंद्र भद्र सिंह सोनू ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया. इनपर गुंडई के बल पर दिनदहाड़े जेसीबी से दीवार गिराने का मामला है. पूर्व विधायक के साथ तीन अन्य आरोपियों ने भी सरेंडर किया. न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश चारों अभियुक्तों को दिया है. इस दौरान पूर्व विधायक के समर्थकों का कोर्ट में जमावड़ा लगा रहा.

पूर्व विधायक पर सुलतानपुर के धनपतगंज थाना क्षेत्र से मामला जुड़ा है. जहां पर 28 अप्रैल को बाहुबली पूर्व विधायक चंद्र भद्र सिंह सोनू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था. दरअसल पूर्व विधायक की शह पर उनके समर्थकों ने उनके पैतृक गांव मायंग में दंबगई पूर्वक जेसीबी से दीवार गिरा दी थी. मुकदमा दर्ज होने के बाद रहस्यमय ढंग से पीड़ित गायब हो गया था. लंबी खोजबीन के बाद पुलिस ने अपहरण का मुकदमा भी स्थानीय थाने में पंजीकृत किया था. इसके बाद धनपतगंज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया. स्थानीय दारोगा सीताराम यादव के वादी होने के चलते मुकदमा गोसाईगंज थाने को ट्रांसफर कर दिया गया था. जिसमें गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस की लंबे समय से किरकिरी हो रही थी. सुलतानपुर जिला सत्र न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट में पूर्व विधायक चंद्र भद्र सिंह सोनू और उनके समर्थक विजय यादव, दीपक सिंह उर्फ बबलू , सूर्य प्रकाश सिंह उर्फ अंशु सिंह ने भी सरेंडर किया है. चारों को एमपी-एमएलए कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश दिया है.

बाहुबली पूर्व एमएलए चंद्र भद्र सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर

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शासकीय अधिवक्ता एमपी-एमएलए कोर्ट ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. चंद्र भद्र सिंह समेत चार लोगों ने एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया है. चंद्र भद्र सिंह कई दिनों से वांछित चल रहे थे.

Last Updated : Jul 13, 2021, 7:50 PM IST
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