सुलतानपुर: जिले में लंभुआ भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी की पत्नी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ माननीयों की विशेष अदालत ने गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है. इनपर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने एवं सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य आरोप लगे हैं. कोर्ट के इस आदेश से विधायक की पत्नी और उनके समर्थकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.
कोर्ट ने खारिज की विधायक की अर्जी
तत्कालीन थानाध्यक्ष आजाद सिंह केसरी ने बीते विधानसभा चुनाव के दौरान थाने आकर पुलिसकर्मियों को धमकाने समेत अन्य आरोपों में 3 फरवरी 2017 को लंभुआ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा भाजपा विधायक देवमणि दूबे, भाजपा नेता शिवाकांत मिश्र समेत करीब 20 से अधिक आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. मामले का विचारण एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में चल रहा है. इस मामले में शासन की सिफारिश पर अभियोजन पक्ष ने केस वापसी पर उचित फैसला लेने की कोर्ट से मांग भी की थी. फिलहाल केस वापसी की अर्जी पर सुनवाई के पश्चात कोतवाली देहात थाने से जुड़े मामले में अदालत ने देवमणि द्विवेदी की अर्जी को मौजूद तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर जायज न मानते हुए खारिज कर दिया था.
कोर्ट ने कहा लंभुआ पुलिस करे गिरफ्तारी
इस मामले में अदालत ने गैरहाजिर चल रहे आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. अदालत ने विधायक की पत्नी रेखा दुबे सहित 9 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर लंभुआ थानाध्यक्ष को गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. मामले में सुनवाई के लिए आगामी 25 जनवरी की तारीख तय की गयी है. कोर्ट के इस आदेश से विधायक की पत्नी और उनके समर्थकों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गयी है.