सुलतानपुरः जिले के बहुचर्चित राजा बाबू हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 5 आरोपियों को सजा सुनाई. कोर्ट ने अलग-अलग अपराधों में कैद के साथ एक लाख दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. एसपी सुमन वर्मा के निर्देश पर सीओ सिटी राघवेंद्र चतुर्वेदी के नेतृत्व में कोतवाल राम आशीष उपाध्याय व कई दारोगा सिपाही तैनात रहे. परिजनों की सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता ढंग से की गई थी. वहीं, पीड़ित पक्ष ने न्यायपालिका के प्रति आभार जताया है.
ये था मामलाः राजाबाबू सिंह अपने बेटे सुधांशु और साथी जगदीश कश्यप के साथ 16 नवम्बर 2015 को बाइक से दूबेपुर ब्लॉक जा रहे थे. इस दौरान अकारीपुर में स्टार ईंट भट्ठा के पास घात लगाये अनुराग उर्फ अन्नू, कर्मवीर उर्फ विक्की निवासी धम्मौर, तीरथ राज सिंह निवासी रमैयापुर और एक अन्य ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी. राजा बाबू पर हुए गोलीकांड के बाद मौके पर हड़कंप मच गया था. स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके की तरफ दौड़े थे और राजा बाबू को गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाया गया था. पुलिस की जांच में पचा चला था कि अस्पताल लाते समय उनकी मृत्यु हो गयी. विवेचना में पहले शिब्बू उर्फ निर्भय सिंह निवासी भंडरा और शिवम सिंह निवासी नौगवांतीर थाना कुड़वार का नाम प्रकाश में आया था.
इसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा, सरकारी वकील ने ग्यारह गवाह पेश किए. 4 गवाह बचाव में भी पेश किए गए. जिला जज जय प्रकाश पांडे ने जेल से सभी आरोपियों को तलब किया था. आरोपियों की ओर से बचाव के लिए तो आधा दर्जन से ज्यादा अधिवक्ताओं ने रहम की याचना भी न्यायाधीश से की थी. पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता तारकेश्वर सिंह, रामअचल मिश्र और संदीप सिंह ने मामले में कड़ी सजा की मांग की थी. अनुराग सिंह व शिवम सिंह को अवैध तमंचा रखने के जुर्म में एक-एक साल कैद और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाये गये थे. उधर मंगलवार को जेल से आरोपियों को लाये जाने के पहले ही सिविल कोर्ट परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गयी थी.
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