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तीन वर्षीय मासूम से हैवानियत करने वाले दोषी को 20 साल की कैद - Special Judge Pawan Kumar Sharma

तीन वर्षीय मासूम को हवस का शिकार बनाने के आरोप से जुड़े मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है. उसे स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा ने 20 वर्ष के कारावास और 22 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत
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Published : May 6, 2022, 10:28 PM IST

सुलतानपुर : तीन वर्षीय मासूम को हवस का शिकार बनाने के आरोप से जुड़े मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है. उसे स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा ने 20 वर्ष के कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

मालूम हो कि तीन वर्षीय मासूम की मां ने 11 फरवरी 2021 को हुई घटना का जिक्र करते हुए कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित काशीराम कॉलोनी निवासी आरोपी अय्यार उर्फ बहेरू पर कुकर्म की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए घटना के चार दिन बाद तहरीर दी.

इसे भी पढ़ेंः लखीमपुर खीरीः पड़ोसी ने बच्ची को स्कूल में ले जाकर किया रेप

15 फरवरी को मुकदमा दर्ज हुआ. मामले में आरोपी अय्यार को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजने की कार्रवाई की. तफ्तीश पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल किया. बीते एक नवंबर को कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर मामले का ट्रायल शुरू किया. मामले का विचारण स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में चला. इस दौरान बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों और तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर बताया. वहीं, अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ने अभियोजन गवाहों और अन्य साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हुए आरोपी अय्यार को ही घटना का जिम्मेदार ठहराया. उसे दोषी ठहराकर कड़ी से कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की.

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी अय्यार को दोषी ठहराते हुए उसे 20 वर्ष के कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

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सुलतानपुर : तीन वर्षीय मासूम को हवस का शिकार बनाने के आरोप से जुड़े मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है. उसे स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा ने 20 वर्ष के कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

मालूम हो कि तीन वर्षीय मासूम की मां ने 11 फरवरी 2021 को हुई घटना का जिक्र करते हुए कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित काशीराम कॉलोनी निवासी आरोपी अय्यार उर्फ बहेरू पर कुकर्म की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए घटना के चार दिन बाद तहरीर दी.

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15 फरवरी को मुकदमा दर्ज हुआ. मामले में आरोपी अय्यार को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजने की कार्रवाई की. तफ्तीश पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल किया. बीते एक नवंबर को कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर मामले का ट्रायल शुरू किया. मामले का विचारण स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में चला. इस दौरान बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों और तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर बताया. वहीं, अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ने अभियोजन गवाहों और अन्य साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हुए आरोपी अय्यार को ही घटना का जिम्मेदार ठहराया. उसे दोषी ठहराकर कड़ी से कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की.

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी अय्यार को दोषी ठहराते हुए उसे 20 वर्ष के कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

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