सुलतानपुर: सीजेएम के आदेश पर बीस लाख रुपए गबन के मामले में पूर्व ईओ व लिपिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. इससे आरोपियों में हड़कंप मच गया है. बीस लाख के गबन का आरोप अधिशाषी अधिकारी बीरेन्द्र प्रताप व लिपिक देवी प्रसाद यादव पर सत्य प्रतीत होता देखा गया था. तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी बीरेन्द्र प्रताप वर्तमान में अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत जिला एटा व इंचार्ज लिपिक देवी प्रसाद यादव की स्थाई तैनाती सुल्तानपुर के नगर पंचायत कादीपुर में है.
नगर पंचायत में विकास कार्यों से संबंधित सामान की खरीद फरोख्त में करोड़ों रुपये फर्जीवाड़ा कर नगर पंचायत को क्षति पहुंचाई, इसमें 20 लाख रुपये के गबन का मामला अप्रैल माह में प्रकाश में आया था. ईओ व लिपिक के खिलाफ सूर्य प्रकाश तिवारी ने अपने फौजदारी अधिवक्ता की बहस तर्क व साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश दिया है. तब से फर्जीवाड़े की उच्च स्तरीय जांच की मांग लगातार मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, निदेशक नगरीय निकाय, जिलाधिकारी से शिकायत कर जांच की मांग की. लेकिन अधिकारी जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करते रहे. इससे थक हार कर न्यायालय की शरण ली.
न्यायालय के आदेश पर दोषियों के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जिसकी विवेचना कोतवाल प्रवीण यादव के पास है. अपर पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव ने बताया कि अधिशासी अधिकारी और लिपिक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. न्यायालय के आदेश पर अभियोग दर्ज करते हुए विवेचना की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है. साक्ष्य के आधार पर जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी.
सुलतानपुर में नगर पंचायत के ईओ व लिपिक के खिलाफ 20 लाख गबन का मुकदमा दर्ज - दोस्तपुर नगर पंचायत में 20 लाख रुपए का गबन
सुलतानपुर में न्यायालय ने 20 लाख रुपये गबन करने के मामले में नगर पंचायत के ईओ व लिपिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं. पुलिस मामले की विवेचना पर काम कर रही है.
सुलतानपुर: सीजेएम के आदेश पर बीस लाख रुपए गबन के मामले में पूर्व ईओ व लिपिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. इससे आरोपियों में हड़कंप मच गया है. बीस लाख के गबन का आरोप अधिशाषी अधिकारी बीरेन्द्र प्रताप व लिपिक देवी प्रसाद यादव पर सत्य प्रतीत होता देखा गया था. तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी बीरेन्द्र प्रताप वर्तमान में अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत जिला एटा व इंचार्ज लिपिक देवी प्रसाद यादव की स्थाई तैनाती सुल्तानपुर के नगर पंचायत कादीपुर में है.
नगर पंचायत में विकास कार्यों से संबंधित सामान की खरीद फरोख्त में करोड़ों रुपये फर्जीवाड़ा कर नगर पंचायत को क्षति पहुंचाई, इसमें 20 लाख रुपये के गबन का मामला अप्रैल माह में प्रकाश में आया था. ईओ व लिपिक के खिलाफ सूर्य प्रकाश तिवारी ने अपने फौजदारी अधिवक्ता की बहस तर्क व साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश दिया है. तब से फर्जीवाड़े की उच्च स्तरीय जांच की मांग लगातार मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, निदेशक नगरीय निकाय, जिलाधिकारी से शिकायत कर जांच की मांग की. लेकिन अधिकारी जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करते रहे. इससे थक हार कर न्यायालय की शरण ली.
न्यायालय के आदेश पर दोषियों के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जिसकी विवेचना कोतवाल प्रवीण यादव के पास है. अपर पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव ने बताया कि अधिशासी अधिकारी और लिपिक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. न्यायालय के आदेश पर अभियोग दर्ज करते हुए विवेचना की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है. साक्ष्य के आधार पर जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी.