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सोनभद्र: उम्भा गोलीकांड के आरोपी प्रधान की तरफ से भी दर्ज होगा एफआईआर

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में चर्चित उम्भा गोलीकांड में सोनभद्र कोर्ट ने आरोपी प्रधान पक्ष की तरफ से भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया है. बता दें प्रधान यज्ञदत्त के पक्ष से भी 55 नामजद और 35 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की गुहार कोर्ट से लगाई थी.

उम्भा पुलिस चौकी
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Published : Oct 1, 2019, 9:30 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:13 PM IST

सोनभद्र : जनपद में चर्चित उम्भा गोली कांड में सोनभद्र कोर्ट ने आरोपी प्रधान पक्ष की तरफ से भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया है. बता दें कि बीती 17 जुलाई को सोनभद्र के घोरावल थाना इलाके के उम्भा गांव में जमीनी विवाद को लेकर भीषण गोलीबारी हुई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत और 27 लोग घायल हो गए थे.

सोनभद्र हत्याकांड मामला.

प्रधान पक्ष ने की थी मांग
मामले में पुलिस ने एक पक्ष से 28 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में प्रधान यज्ञ दत्त की के भाई निधि दत्त की पत्नी देवकली ने न्यायालय में अपील किया था कि वह लोग पीड़ित हैं और पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए हमारे घर के लोगों को और हमारे परिजनों को व परिचितों को जेल भेज दिया है. जिसके बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को सुनते हुए पुलिस को निर्देशित करते हुए कहा है कि 156(3) के तहत 55 नामजद और 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जाए.

इसे भी पढ़ें - चिन्मयानंद प्रकरण: स्वामी चिन्मयानंद और पीड़िता दोनों की जमानत अर्जी खारिज

वकील का है कहना
इस मामले में देवकली के वकील का कहना है कि प्रशासन ने मामले का राजनीतिकरण करते हुए एक पक्ष की खिलाफ कार्यवाही की है. जिससे आरोपी पक्ष की देवकली ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपील की थी. उन्होंने कहा कि मेरा पूरा परिवार जेल में बंद है और पुलिस व प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए हमारी तरफ के लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है. देवकली ने घायलों के इंजरी रिपोर्ट और एविडेंस के साथ 156(3) की रिपोर्ट न्यायालय में लगाई थी. मामले में सुनवाई करने के बाद सिविल जज जूनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 55 आदिवासियों को नामजद और 35 अज्ञात को नामित करते हुए घोरावल थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया.

सोनभद्र : जनपद में चर्चित उम्भा गोली कांड में सोनभद्र कोर्ट ने आरोपी प्रधान पक्ष की तरफ से भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया है. बता दें कि बीती 17 जुलाई को सोनभद्र के घोरावल थाना इलाके के उम्भा गांव में जमीनी विवाद को लेकर भीषण गोलीबारी हुई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत और 27 लोग घायल हो गए थे.

सोनभद्र हत्याकांड मामला.

प्रधान पक्ष ने की थी मांग
मामले में पुलिस ने एक पक्ष से 28 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में प्रधान यज्ञ दत्त की के भाई निधि दत्त की पत्नी देवकली ने न्यायालय में अपील किया था कि वह लोग पीड़ित हैं और पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए हमारे घर के लोगों को और हमारे परिजनों को व परिचितों को जेल भेज दिया है. जिसके बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को सुनते हुए पुलिस को निर्देशित करते हुए कहा है कि 156(3) के तहत 55 नामजद और 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जाए.

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वकील का है कहना
इस मामले में देवकली के वकील का कहना है कि प्रशासन ने मामले का राजनीतिकरण करते हुए एक पक्ष की खिलाफ कार्यवाही की है. जिससे आरोपी पक्ष की देवकली ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपील की थी. उन्होंने कहा कि मेरा पूरा परिवार जेल में बंद है और पुलिस व प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए हमारी तरफ के लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है. देवकली ने घायलों के इंजरी रिपोर्ट और एविडेंस के साथ 156(3) की रिपोर्ट न्यायालय में लगाई थी. मामले में सुनवाई करने के बाद सिविल जज जूनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 55 आदिवासियों को नामजद और 35 अज्ञात को नामित करते हुए घोरावल थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया.

Intro:anchor.. बीती 17 जुलाई को सोनभद्र के घोरावल थाना इलाके के उमरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर भीषण गोलीबारी हुई थी जिसमें 11 लोगों की मौत और 27 लोग घायल हो गए थे विष्णु पुलिस एकपक्ष से 28 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज की थी इस मामले को जेल में बंद निधि दत्त की पत्नी देवकली ने न्यायालय में अपील किया था कि वह लोग पीड़ित हैं और पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए हमारे घर के लोगों को और हमारे परिजनों को व परिचितों को जेल भेज दिया है जिसके बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को सुनते हुए पुलिस को निर्देशित करते हुए कहा है कि 156/3 के तहत 55 नामजद और 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जाए


Body:vo... इसमें मुख्य आरोपी प्रधान यज्ञ दत्त की के भाई निधि दत्त की पत्नी देवकली ने न्यायालय में अपील कर कहा था कि इस मामले में पुलिस ने एक पक्षी कार्रवाई की है जबकि हमारे पक्ष के भी कई लोग घायल हुए हैं जिसमें हमारे पति चोटिल हैं इस मामले में दूसरे पक्ष खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उन पर कार्यवाही की जाए इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अपर मुख्य दंडाधिकारी ने पुलिस को निर्देशित किया है कि पहली पुलिस एफ आई आर कर जांच करे की दोनों पक्षों में हमलावर कौन हैं अदालत में घोरावल पुलिस को निर्देशित किया है कि 55 अज्ञात और 35 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करें




Conclusion:vo.. इस मामले में देवकली के वकील का कहना है कि प्रशासन ने मामले का राजनीतिकरण करते हुए एक पक्ष की खिलाफ कार्यवाही की है जिससे हमारी मुवक्किल देवकली ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपील की थी उन्होंने कहा कि मेरा पूरा परिवार जेल में बंद है और पुलिस व प्रशासन एक पक्षी कार्रवाई करते हुए हमारी तरफ के लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है देवकली ने घायलों के इंजरी रिपोर्ट और एविडेंस के साथ 156 3 की रिपोर्ट न्यायालय में लगाई और कहा कि शासन और प्रशासन को मैंने सूचना दी और बताया गलत हो रहा है लेकिन इसके बावजूद भी मेरी तरफ से फायदा नहीं लिखा गया कोर्ट में याचिका दाखिल की उसकी आज का को सुनते हुए कोर्ट में फैसला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले कारी चौधरी बनाम सीतादेवी 2002 और उपकार सिंह बनाम वेद प्रकाश वाणी 2005 के मामले को देखते हुए इस मामले में जो तक उनके सामने लाए गए थे उसमें जो 55 आदिवासियों को नामजद और 30 - 35 अज्ञात को नामित करते हुए जो प्लीकेशन दी गई थी बताया गया कि लाठी डंडा कुल्हाड़ी ग्रासा उस पक्ष से चला था जिसको मुआवजा मिला है उस पक्ष ने इन लोगों को मारा है इसका पुख्ता सबूत है ऐसी स्थिति में यह हमला था कि वह हमलावर थे आगे किसने हमला किया और किसका वहां उपस्थित रहना जायज था इन बातों पर पुलिस ने विवेचना नहीं की इनकी भी f.i.r. लिखकर सच्चाई सामने लाना चाहिए इस वजह से 156 3 पर आदेश पारित किया इस पर एफ आई आर दर्ज कर विवेचना की जाए कुल 90 लोगों पर मुकदमा दर्ज होने का आदेश हुआ है जिसमें 55 नामजद और 30-35 अज्ञात है

बाइट शेष नारायण दीक्षित अधिवक्ता देवकली
Last Updated : Sep 17, 2020, 4:13 PM IST
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