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डॉक्टर को 6 माह की सजा, एक लाख का जुर्माना, जानिए क्या है मामला

सोनभद्र में सत्र न्यायाधीश ने महिला की डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन करने के मामले में डॉक्टर (Doctor sentenced to 6 months) को 6 माह की कठोर कारवास की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है.

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डॉक्टर को 6 माह कठोर कारवास की सजा
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 7, 2023, 10:03 PM IST

सोनभद्र: सत्र न्यायाधीश ने लापरवाही पूर्वक महिला की डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन करने के मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए दोषी डॉक्टर को 6 माह जेल की सजा सुनाई. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सत्र न्यायाधीश ने 60 दिन के भीतर जुर्माने की धनराशि जमा करने का आदेश डॉक्टर को दिया है. डॉक्टर द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सजा में ही समाहित होगी.

मिली जानकारी के अनुसार 29 सितंबर 2014 में बभनी के जरहां टोला निवासी विद्याशंकर पुत्र बरसन ने म्योरपुर थाने में तहरीर देकर बताया था, कि उसकी पत्नी कलावती की डिलीवरी होने वाली थी. 29 सितंबर 2014 की रात म्योरपुर के लिलासी मोड़ स्थित नर्सिंग होम लक्ष्मी सेवा केंद्र में भर्ती कराया गया था. जहां डॉक्टर महेंद्र कुमार ने उसकी पत्नी का ऑपरेशन अगले दिन किया. ऑपरेशन के बाद उसकी पत्नी की हालत गंभीर हो गई और थोड़ी देर बाद ऑपरेशन कक्ष से बाहर आने के बाद उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर विवेचना की. पर्याप्त सबूत मिलने पर डॉक्टर को 6 माह की कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

इसे भी पढ़े-चेयरमैन समेत तीन पर 60 लाख की धोखाधड़ी में मुकदमा दर्ज, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई

सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत ने दो सिद्ध प्रकार डॉक्टर महेंद्र को 6 माह की सजा और एक लाख का जुर्माना लगाया है. साथ ही यह भी आदेश दिया कि वादी मुकदमा को एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति वादी मुकदमा को डॉक्टर द्वारा दिया जाए. यह जुर्माना डॉक्टर को 60 दिन के भीतर ही वादी मुकदमा को देना होगा.

यह भी पढ़े-किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष की जेल, नौ साल बाद आया कोर्ट का फैसला

सोनभद्र: सत्र न्यायाधीश ने लापरवाही पूर्वक महिला की डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन करने के मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए दोषी डॉक्टर को 6 माह जेल की सजा सुनाई. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सत्र न्यायाधीश ने 60 दिन के भीतर जुर्माने की धनराशि जमा करने का आदेश डॉक्टर को दिया है. डॉक्टर द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सजा में ही समाहित होगी.

मिली जानकारी के अनुसार 29 सितंबर 2014 में बभनी के जरहां टोला निवासी विद्याशंकर पुत्र बरसन ने म्योरपुर थाने में तहरीर देकर बताया था, कि उसकी पत्नी कलावती की डिलीवरी होने वाली थी. 29 सितंबर 2014 की रात म्योरपुर के लिलासी मोड़ स्थित नर्सिंग होम लक्ष्मी सेवा केंद्र में भर्ती कराया गया था. जहां डॉक्टर महेंद्र कुमार ने उसकी पत्नी का ऑपरेशन अगले दिन किया. ऑपरेशन के बाद उसकी पत्नी की हालत गंभीर हो गई और थोड़ी देर बाद ऑपरेशन कक्ष से बाहर आने के बाद उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर विवेचना की. पर्याप्त सबूत मिलने पर डॉक्टर को 6 माह की कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत ने दो सिद्ध प्रकार डॉक्टर महेंद्र को 6 माह की सजा और एक लाख का जुर्माना लगाया है. साथ ही यह भी आदेश दिया कि वादी मुकदमा को एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति वादी मुकदमा को डॉक्टर द्वारा दिया जाए. यह जुर्माना डॉक्टर को 60 दिन के भीतर ही वादी मुकदमा को देना होगा.

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