सोनभद्र: राबर्ट्सगंज कोतवाली के सिद्धिकला गांव निवासी गैंगस्टर एक्ट में वांछित लक्ष्मी नारायण सिंह का करीब 86 लाख कीमत का दो मंजिला मकान पुलिस ने कुर्क कर दिया है. धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह अधिनियम के तहत यह कार्रवाई हुई है. शातिर अपराधी की सम्पत्ति कुर्क करने के साथ ही मकान पर नोटिस चस्पा कर दी गई है. इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम राबर्ट्सगंज समेत थाना प्रभारी राबर्ट्सगंज और भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही.
राबर्ट्सगंज थाना प्रभारी दिनेश प्रकाश पांडेय ने बताया कि अभियुक्त लक्ष्मी नारायण सिंह के खिलाफ राबर्ट्सगंज थाने में 98/21 धारा 3(1) के तहत मुकदमा दर्ज है. इसके चलते गैंगस्टर के आरोपी के खिलाफ धारा 14 (1) के तहत कार्रवाई की गई है. बुधवार को आरोपी की 86 लाख 17 हजार रुपये की सम्पत्ति कुर्क कर दी गई है. थाना प्रभारी के मुताबिक उन्होंने मकान कुर्क के संबंध में मोहल्ले में एनाउंसमेंट भी कराया है. उन्होंने बताया कि आरोपी बालू, गिट्टी लदे बिना परमिट के ट्रकों को अधिकारियों की लोकेशन देकर पास कराने का काम करता है. उसने अवैध कार्यों के जरिए लाखों की संपत्ति अर्जित की है.
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दिनेश प्रकाश पांडेय के मुताबिक अभियुक्त के पास आपराधिक आय के अलावा आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है. अभियुक्त आपराधिक और समाज विरोधी क्रिया कलापों में संलिप्त है. उसने आपराधिक कार्यों के जरिए धन अर्जित कर अचल संपत्ति अर्जित की है, जिसे डीएम के आदेश के बाद कुर्क किया गया है.
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