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शिक्षिका के साथ रेप व हत्या मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शिक्षिका के साथ रेप और हत्या के मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास सजा सुनाई गई. इसके साथ ही 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया.

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Published : Oct 30, 2021, 7:46 PM IST

अभियुक्त को आजीवन कारावास
अभियुक्त को आजीवन कारावास

सीतापुर : शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिषेक उपाध्याय के द्वारा कोर्ट संख्या 12 में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सजा के दौरान अभियुक्त चैंपियन न्यायालय में मौजूद रहा और उसे न्यायालय से जिला कारागार भेज दिया गया.

बताते चलें, शिक्षिका सीतापुर जनपद के मछरेहटा इलाके के प्राथमिक विद्यालय भदेसर में वर्ष 2009 में पढ़ाने जा रही थी. तभी अभियुक्त चैंपियन ने शिक्षिका के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी. 11 साल बाद न्यायालय ने अभियुक्त चैंपियन को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. फैसला सुनाए जाने को लेकर न्यायालय में भारी सुरक्षा बल तैनात रहा.

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शासकीय अधिवक्ता संदीप त्रिपाठी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना दिनांक 10/09/2009 की है. एक शिक्षिका लखनऊ से सीतापुर जनपद के विकास खण्ड मछरेहटा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय भदेसर आ रही थी. सुबह 7 बजकर 20 मिनट पर इनके साथ दुष्कर्म होता है और उसकी हत्या कर दी गई थी. आज माननीय न्यायालय धीश अभिषेक उपाध्याय ने कोट संख्या 12 में धारा 376 में दस वर्ष की सजा, 302 में आजीवन, 404 में 3 वर्ष व 25 हजार रूपये का अर्थदंड व 201 में 3 वर्ष की सजा हुई है.

सीतापुर : शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिषेक उपाध्याय के द्वारा कोर्ट संख्या 12 में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सजा के दौरान अभियुक्त चैंपियन न्यायालय में मौजूद रहा और उसे न्यायालय से जिला कारागार भेज दिया गया.

बताते चलें, शिक्षिका सीतापुर जनपद के मछरेहटा इलाके के प्राथमिक विद्यालय भदेसर में वर्ष 2009 में पढ़ाने जा रही थी. तभी अभियुक्त चैंपियन ने शिक्षिका के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी. 11 साल बाद न्यायालय ने अभियुक्त चैंपियन को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. फैसला सुनाए जाने को लेकर न्यायालय में भारी सुरक्षा बल तैनात रहा.

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