सीतापुर: कोरोना वायरस पर अंकुश लगाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के फार्मूले को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जेल में निरुद्ध सात वर्ष से कम की सजा वाले कैदियों और बंदियों को पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. इस आदेश के अनुपालन में जिले की जिला जेल से मंगलवार को 62 कैदियों और बंदियों को पैरोल पर रिहा किया गया.
जेलों में कैदियों को कम करने का उद्देश्य
जेलों में कैदियों को कम करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने सात वर्ष से कम सजा वाले मामलों में विचाराधीन बंदियों और सिद्धदोष कैदियों को जमानत लेकर पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. इसी कड़ी में मंगलवार को 62 लोंगो को जेल से रिहा किया गया, जबकि इससे पहले 29 मार्च को 23 कैदी रिहा किए जा चुके थे.
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रिहा किए गए कैदियों में 77 मजिस्ट्रेट और 8 सेशन ट्रायल
जेल अधीक्षक डी.सी.मिश्रा ने बताया कि अब तक रिहा किए गए कैदियों में 77 मजिस्ट्रेट और 8 सेशन ट्रायल के थे. इसके अलावा 50 और विचाराधीन बंदियों को छोड़ा जाएगा. वर्तमान समय में इस जेल में करीब 16 सौ लोग बन्द हैं, जो कि जेल की क्षमता से करीब दोगुना है.