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Shrawasti News: शिक्षक पर कुल्हाड़ी से हमले के दोषी को 10 साल की सजा

श्रावस्ती में शिक्षक पर जानलेवा हमले के मामले को कोर्ट ने 10 साल बाद फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है, वहीं, 5 वर्ष पूर्व एक किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने दोषी को 3 साल की सजा सुनाई है.

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Published : Feb 16, 2023, 3:58 PM IST

श्रावस्ती: जिले में स्कूल पढ़ाने जा रहे शिक्षक पर रंजिशन कुल्हाड़ी से हमला करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई. अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पंकज देव गुप्ता ने बताया कि 2 फरवरी 2018 को मल्हीपुर क्षेत्र के कमला गांव निवासी शिक्षक रामधीरज प्रजापति सुबह 9 बजे स्कूल में पढ़ाने जा रहे थे. इसी दौरान गांव के ही रहने वाले मिथलेश कुमार प्रजापति ने शिक्षक को रास्ते में रोक लिया और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा. शिक्षक ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उनके सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने का प्रयास किया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि शिक्षक की तहरीर पर मल्हीपुर थाने में मिथलेश के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत आईपीसी की अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा. सत्र परीक्षण के बाद बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह ने मिथलेश को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

छेड़छाड़ के मामले में आरोपित को कारावासः वहीं, श्रावस्ती जिले के सिरसिया थाना क्षेत्र की 15 वर्षीय किशोरी के साथ 5 वर्ष पूर्व हुए छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही आरोपी पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि किशोरी अपनी मां के साथ शाम छह बजे धान के खेत में पानी लगा रही थी. उसकी मां पानी देखने खेत में दूर चली गई. इसी दौरान आरोपी सियाराम वहां पहुंच कर किशोरी का हाथ पकड़ कर खींचने लगा. इस पर किशोरी ने शोर मचाया. शोर पर उसकी मां मौके पर पहुंच गई. इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि किशोरी की मां की तहरीर पर सिरसिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया गया. विचारण के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (अनन्य रूप से पाक्सो) सुदामा प्रसाद ने आरोपित सियाराम को दोष सिद्ध ठहराते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ेंः kaushambi news: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कारावास

श्रावस्ती: जिले में स्कूल पढ़ाने जा रहे शिक्षक पर रंजिशन कुल्हाड़ी से हमला करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई. अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पंकज देव गुप्ता ने बताया कि 2 फरवरी 2018 को मल्हीपुर क्षेत्र के कमला गांव निवासी शिक्षक रामधीरज प्रजापति सुबह 9 बजे स्कूल में पढ़ाने जा रहे थे. इसी दौरान गांव के ही रहने वाले मिथलेश कुमार प्रजापति ने शिक्षक को रास्ते में रोक लिया और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा. शिक्षक ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उनके सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने का प्रयास किया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि शिक्षक की तहरीर पर मल्हीपुर थाने में मिथलेश के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत आईपीसी की अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा. सत्र परीक्षण के बाद बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह ने मिथलेश को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

छेड़छाड़ के मामले में आरोपित को कारावासः वहीं, श्रावस्ती जिले के सिरसिया थाना क्षेत्र की 15 वर्षीय किशोरी के साथ 5 वर्ष पूर्व हुए छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही आरोपी पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि किशोरी अपनी मां के साथ शाम छह बजे धान के खेत में पानी लगा रही थी. उसकी मां पानी देखने खेत में दूर चली गई. इसी दौरान आरोपी सियाराम वहां पहुंच कर किशोरी का हाथ पकड़ कर खींचने लगा. इस पर किशोरी ने शोर मचाया. शोर पर उसकी मां मौके पर पहुंच गई. इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि किशोरी की मां की तहरीर पर सिरसिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया गया. विचारण के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (अनन्य रूप से पाक्सो) सुदामा प्रसाद ने आरोपित सियाराम को दोष सिद्ध ठहराते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

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