श्रावस्ती: जनपद में गैर इरादतन हत्या के 11 वर्ष पुराने मामले में 2 आरोपियों को जनपद न्यायाधीश (Shravasti Sessions Court) ने दोष सिद्ध ठहराया है. कोर्ट ने दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड से भी दंडित किया है. अर्थदंड न अदा करने पर दोनों दोषियों को 3-3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) केपी सिंह ने बताया कि इकौना क्षेत्र के लालपुर खदरा गांव में 8 अक्टूबर 2011 को रामदीन यादव, राम सनेही यादव, पप्पू यादव व अशोक यादव ने सहजराम के घर पर ईंट-पत्थर फेंके थे. इसके बाद नौ अक्टूबर की शाम सामने पड़ी जमीन पर कब्जा करने लगे. इसका विरोध करने पर आरोपितों ने सहजराम के बड़े भाई ननकू यादव पर लोहे की राड से हमला कर दिया. इसमें ननकू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे. परिजनों ने उन्हें गंभीर अवस्था में इकौना सीएचसी में इलाज के लिए ले गये. जहां अस्पताल में इलाज के दौरान ननकू यादव की मौत हो गई.
जिला शासकीय अधिवक्ता के ने बताया कि इस मामले में पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी रामदीन यादव, पप्पू यादव व गुनई यादव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा गया. जहां सत्र परीक्षण के बाद जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव ने गुरुवार को आरोपित रामदीन यादव व पप्पू यादव को दोषी सिद्ध ठहरा दिया. जिला जज ने दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, एक अन्य आरोपित गुनई यादव की मुकदमे के दौरान ही मौत हो गई थी. इसके अलावा कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड से भी दंडित किया है. जिसे न जमा करने पर 3-3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
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