शामलीः जिले के गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र में 4 साल पुराने हत्या के मामले में जनपद न्यायालय ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने मामले में दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उन्हें 40-40 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है.
दरअसल, गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र के गांव मालैंडी निवासी धर्मवीर की दो जून 2018 को हत्या कर दी गई थी. मृतक का शव उसके ही घर के दरवाजे पर फांसी के फंदे पर लटका मिला था. प्रथम दृष्टया पुलिस और परिजन इसे आत्महत्या मान रहे थे. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम भी कराया था. घटना के 4 दिन बाद मृतक के 6 वर्षीय बेटे ने अपने दादा ब्रह्मसिंह को हत्या के बारे में जानकारी दी थी. वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी था. इसके बाद मृतक के पिता ब्रह्मसिंह ने थाने में हत्या के संबंध में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था.
इसके बाद परिजनों ने न्यायालय की शरण ली थी. न्यायालय के आदेश पर एक नवंबर 2018 को गढ़ीपुख्ता थाने में मृतक की पत्नी राजेश और उसके प्रेमी प्रदीप कुमार के विरूद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था. पुलिस की जांच के दौरान प्रेम-प्रसंग में बाधा बनने पर हत्याकांड को अंजाम देने का मामला पाया था. पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था. इसके अलावा मृतक के 6 वर्षीय पुत्र के बयान भी न्यायालय में दर्ज कराए गए थे. बाद में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था.
हत्या का यह मामला जनपद न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष 11 गवाह पेश किए गए. जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि सोमवार को जनपद न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य ने मामले में फैसला सुनाया. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर धर्मवीर की पत्नी राजेश व उसके प्रेमी प्रदीप कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है.
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