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शामली में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल की जेल, कोर्ट ने 6 साल बाद सुनाया फैसला - molesting a minor girl

शामली में कोर्ट ने जिले में 6 वर्ष पूर्व एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.

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court decision in molestion
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Published : Nov 4, 2022, 7:37 PM IST

शामलीः जिले में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष की जेल और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने जिले में छह वर्ष पूर्व एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार दिया है.

शामली एसपी अभिषेक ने बताया कि वर्ष 2016 में जिले के बाबरी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की वारदात सामने आई थी. इस मामले में पुलिस ने पीड़ित पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी आदेश निवासी गांव भाजू थाना बाबरी को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया था. मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी.

मामले में पुलिस और मॉनीटरिंग सेल की ओर से कोर्ट में गवाहों की गवाही सुनिश्चित कराई गई. एसपी ने बताया कि मामले में शुक्रवार को न्यायालय (पॉक्सो प्रथम) मुजफ्फरनगर ने अपना फैसला सुनाया है. मामले में आरोपी आदेश पर दोष सिद्ध पाए जाने पर छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट में पांच वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही, 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है.

ये भी पढ़ेंः पीलीभीत में दहेज की वजह से टूटी प्रेमी से शादी तो युवती ने दे दी जान

शामलीः जिले में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष की जेल और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने जिले में छह वर्ष पूर्व एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार दिया है.

शामली एसपी अभिषेक ने बताया कि वर्ष 2016 में जिले के बाबरी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की वारदात सामने आई थी. इस मामले में पुलिस ने पीड़ित पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी आदेश निवासी गांव भाजू थाना बाबरी को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया था. मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी.

मामले में पुलिस और मॉनीटरिंग सेल की ओर से कोर्ट में गवाहों की गवाही सुनिश्चित कराई गई. एसपी ने बताया कि मामले में शुक्रवार को न्यायालय (पॉक्सो प्रथम) मुजफ्फरनगर ने अपना फैसला सुनाया है. मामले में आरोपी आदेश पर दोष सिद्ध पाए जाने पर छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट में पांच वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही, 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है.

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