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shamli में विदेशी नागरिक को कोर्ट ने सुनाई सजा, यह है मामला

यूपी के शामली के कोर्ट ने एक विदेशी नागरिक को फर्जी दस्तावेजों पर निवास करने के आरोप में दोषी मिलने पर तीन वर्ष के कारावास और 23 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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Published : Mar 4, 2023, 10:10 PM IST

शामली: जिले के थानाभवन थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 को पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों पर निवास करने के आरोप में म्यांमार के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. इस मामले में आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी को तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, 23 हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है.


दरअसल, जिले के थानाभवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा जलालाबाद में दिल्ली—सहारनपुर मार्ग पर स्थित खुशनुमा कॉलोनी में 28 जुलाई 2019 को पुलिस ने छापेमारी की थी. पुलिस ने मौके से म्यांमार के अराकान जिला क्याकता रखैन के गांव ओनेगान के रहने वाले अब्दुल मजीद को गिरफ्तार किया था. उस पर बगैर वीजा अवैध रूप से भारत में रहने और फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग करने का आरोप था. पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध विदेशी अधिनियम और धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में अभियोग दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया था. जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था. वहीं, मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया था.

एसपी शामली अभिषेक ने बताया कि इस मामले में शनिवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन/ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया है. न्यायालय ने दोष सिद्ध पाए जाने पर म्यांमार निवासी अब्दुल मजीद को तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, दोषी पर 23 हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है. अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान भी किया गया है.

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शामली: जिले के थानाभवन थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 को पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों पर निवास करने के आरोप में म्यांमार के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. इस मामले में आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी को तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, 23 हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है.


दरअसल, जिले के थानाभवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा जलालाबाद में दिल्ली—सहारनपुर मार्ग पर स्थित खुशनुमा कॉलोनी में 28 जुलाई 2019 को पुलिस ने छापेमारी की थी. पुलिस ने मौके से म्यांमार के अराकान जिला क्याकता रखैन के गांव ओनेगान के रहने वाले अब्दुल मजीद को गिरफ्तार किया था. उस पर बगैर वीजा अवैध रूप से भारत में रहने और फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग करने का आरोप था. पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध विदेशी अधिनियम और धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में अभियोग दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया था. जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था. वहीं, मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया था.

एसपी शामली अभिषेक ने बताया कि इस मामले में शनिवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन/ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया है. न्यायालय ने दोष सिद्ध पाए जाने पर म्यांमार निवासी अब्दुल मजीद को तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, दोषी पर 23 हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है. अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान भी किया गया है.

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