शाहजहांपुर: फर्रुखाबाद से पूर्व विधायक और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की अग्रिम जमानत याचिका शाहजहांपुर में डीजे कोर्ट ने खारिज कर दी है .लुईस खुर्शीद पर विकलांगों को उपकरण वितरण में लाखों रुपये के गबन का आरोप है. खुर्शीद के वकील अग्रिम जमानत के लिए अब हाईकोर्ट की शरण लेंगे.
लुईस खुर्शीद की अग्रिम याचिका हुई खारिज
पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट में प्रशासनिक पद पर थीं. जांच में सामने आया कि 15 फरवरी 2010 में बिना कोई कैंप लगाए बिना ही लाखों रुपये के उपकरण दिव्यांगों को कागजों के रूप में ही वितरित कर दिये थे, जबकि सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने 30 फरवरी 2010 को ट्रस्ट के लिए पैसा जारी किया था.
मामला करोड़ों से जुड़ा हुआ था जिसमें आर्थिक अपराध शाखा लखनऊ जांच कर रही थी. आर्थिक अपराध शाखा ने 13 जून 2017 को शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार में मुकदमा दर्ज कराया था. जांच के दौरान लुईस खुर्शीद को भी आरोपी बनाया गया था. आज डीजे कोर्ट में उनके वकील ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
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