ETV Bharat / state

उपकरण वितरण मामला: सलमान खुर्शीद की पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज - शाहजहांपुर ताजा समाचार

पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की अग्रिम जमानत याचिका शाहजहांपुर कोर्ट ने खारिज कर दी है. बता दें कि लुईस खुर्शीद पर दिव्यांगों के उपकरण वितरण मे गबन करने का आरोप है.

लुईस खुर्शीद की बेल याचिका हुई खारिज
author img

By

Published : Oct 11, 2019, 11:40 PM IST

शाहजहांपुर: फर्रुखाबाद से पूर्व विधायक और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की अग्रिम जमानत याचिका शाहजहांपुर में डीजे कोर्ट ने खारिज कर दी है .लुईस खुर्शीद पर विकलांगों को उपकरण वितरण में लाखों रुपये के गबन का आरोप है. खुर्शीद के वकील अग्रिम जमानत के लिए अब हाईकोर्ट की शरण लेंगे.

लुईस खुर्शीद की बेल याचिका हुई खारिज.

लुईस खुर्शीद की अग्रिम याचिका हुई खारिज
पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट में प्रशासनिक पद पर थीं. जांच में सामने आया कि 15 फरवरी 2010 में बिना कोई कैंप लगाए बिना ही लाखों रुपये के उपकरण दिव्यांगों को कागजों के रूप में ही वितरित कर दिये थे, जबकि सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने 30 फरवरी 2010 को ट्रस्ट के लिए पैसा जारी किया था.

मामला करोड़ों से जुड़ा हुआ था जिसमें आर्थिक अपराध शाखा लखनऊ जांच कर रही थी. आर्थिक अपराध शाखा ने 13 जून 2017 को शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार में मुकदमा दर्ज कराया था. जांच के दौरान लुईस खुर्शीद को भी आरोपी बनाया गया था. आज डीजे कोर्ट में उनके वकील ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

इसे भी पढ़ें:- शाहजहांपुर: रामलीला में भांग बेच रहे चार आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

शाहजहांपुर: फर्रुखाबाद से पूर्व विधायक और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की अग्रिम जमानत याचिका शाहजहांपुर में डीजे कोर्ट ने खारिज कर दी है .लुईस खुर्शीद पर विकलांगों को उपकरण वितरण में लाखों रुपये के गबन का आरोप है. खुर्शीद के वकील अग्रिम जमानत के लिए अब हाईकोर्ट की शरण लेंगे.

लुईस खुर्शीद की बेल याचिका हुई खारिज.

लुईस खुर्शीद की अग्रिम याचिका हुई खारिज
पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट में प्रशासनिक पद पर थीं. जांच में सामने आया कि 15 फरवरी 2010 में बिना कोई कैंप लगाए बिना ही लाखों रुपये के उपकरण दिव्यांगों को कागजों के रूप में ही वितरित कर दिये थे, जबकि सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने 30 फरवरी 2010 को ट्रस्ट के लिए पैसा जारी किया था.

मामला करोड़ों से जुड़ा हुआ था जिसमें आर्थिक अपराध शाखा लखनऊ जांच कर रही थी. आर्थिक अपराध शाखा ने 13 जून 2017 को शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार में मुकदमा दर्ज कराया था. जांच के दौरान लुईस खुर्शीद को भी आरोपी बनाया गया था. आज डीजे कोर्ट में उनके वकील ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

इसे भी पढ़ें:- शाहजहांपुर: रामलीला में भांग बेच रहे चार आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Intro:नोट इस खबर में सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी लुईस खुर्शीद के फाइल विजुअल भी भेज रहे हैं

स्लग-लुईस खुर्शीद की जमानत खारिज।

एंकर- फर्रुखाबाद से पूर्व विधायक और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की अग्रिम जमानत याचिका शाहजहांपुर में डीजे कोर्ट ने खारिज कर दी है । लुईस खुर्शीद पर विकलांगो को उपकरण वितरण में लाखों रुपए के गबन का आरोप है । लुईस खुर्शीद के डॉ जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के नाम पर लाखो गबन किया गया था। उन पर 2017 में आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज कराया था। खुर्शीद के वकील अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण लेंगे Body:दरअसल पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद डॉ जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट में प्रशासनिक पद पर थी। जांच में सामने आया कि 15 फरवरी 2010 में बिना कोई कैंप लगाए बिना ही लाखों रुपए के विकलांगों के लिए उपकरण कागजों में ही वितरित कर दिए थे। जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 30 फरवरी 2000 10 को ट्रस्ट के लिए पैसा जारी किया था । क्योंकि मामला करोड़ों से जुड़ा हुआ था जिसमें आर्थिक अपराध शाखा लखनऊ जांच कर रही थी। आर्थिक अपराध शाखा ने 13 जून 2017 को शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार में मुकदमा दर्ज कराया था । जांच के दौरान लुईस खुर्शीद को भी आरोपी बनाया गया था । आज डीजे कोर्ट में उनके वकील ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी । जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया ।
बाईट-जसविंदर बजाज, लुईस खुर्शीद के वकील
बाईट-अनुज सिंह, सरकारी अधिवक्ताConclusion:लुईस खुर्शीद के वकील का कहना है कि अब वह हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे । वही सरकारी वकील का कहना है कि जिरह में सरकारी अधिवक्ता अपने ठोस तथ्य रखे थे जिसके चलते लुइस खुर्शीद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई है।

संजय श्रीवास्तव ईटीवी भारत शाहजहांपुर 94 15 15 2485
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.